राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 (NFBS) | Online Application Form @nfbs.upsdc.gov.in | Parivarik Labh Yojana Benefit, Eligibility

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Reported by Shiv Nagar

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उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए समय-समय पर बहुत सी योजनाओं का संचालन करती है। ऐसी ही एक योजना के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग नागरिकों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) 2023 की शुरुआत की गई है, इस योजना के अंतर्गत सरकार ऐसे सभी पात्र परिवार के कमाऊ मुखिया की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति के बाद उसके परिवार को भरण-पोषण हेतु आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana) का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक को पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर आवेदन करना होगा।

ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो योजना में आवेदन के लिए इससे जुडी सभी जानकारी जैसे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है ? योजना के लाभ, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया की सभी जानकारी आप हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana Online Registration राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Online Registration

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024

योजना का नामराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
शुरू की गईउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
संबंधित विभागसमाज कल्याण विभाग
वर्तमान वर्ष2024
माध्यमऑनलाइन प्रक्रिया
लाभार्थीराज्य के सभी कमजोर आय वर्ग नागरिक
उद्देश्यगरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना
सहायता राशि30000 रूपये
आधिकारिक वेबसाइटnfbs.upsdc.gov.in

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के गरीबी रखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर आर्थिक रूप से सहयोग देने के राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसे परिवार जिनके एकमात्र कमाने वाले मुखिया की किसी कारणवर्ष मृत्यु हो जाती है उन्हें सरकार द्वारा 30 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। NFBS योजना की शुरुआत में सरकार द्वारा नागरिकों को 20 हजार रूपये आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे वर्ष 2013 के बाद से 30 हजार रूपये कर दिया गया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक के परिवार को उसकी मृत्यु के एक साल के भीतर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा, जिसके बाद उन्हें सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ यजाना के लाभ

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मिलने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • NFBS योजना के अंतर्गत देश के गरीबी रखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • योजना के तहत ऐसे परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु हो जाती है, उन्हें सरकार योजना के माध्यम से 30 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान करेगी।
  • योजना का लाभ राज्य के सभी पात्र नागरिकों को प्राप्त हो सकेगा जिसके लिए उन्हें योजना में आवेदन करना होगा।
  • इस योजान के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर आवेदक क पंजीकृत राशि भेज दी जाएगी।
  • परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को भरण-पोषण के लिए किसी तरह की समस्या न हो इसके लिए उन्हें सहयात राशि दी जाती है।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्राप्त कर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा।

NFBS योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग परिवार के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना होगा। इसके लिए योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिनके कमाऊ मुखिया की किसी कारणवर्ष मृत्यु हो जाती है उन्हें सरकार योजना के तहत जीवन यापन के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करती है, जिससे परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार की कमी नहीं होगी और वह बिना किसी आर्थिक समस्या के अपना भरण-पोषण कर सकेंगे। इसके साथ ही योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि से पर्यावर के सदस्य चाहे तो अपने लिए किसी नए रोजगार की भी शुरुआत कर सकेंगे।

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना होगा, जिसे पूरा करने वाले नागरिक ही योजना में आवेदन के पात्र होंगे, योजना की सभी पात्रताओं की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • NFBS में आवेदन के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है वह आवेदन के पात्र होंगे।
  • आवेदनकर्ता का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले होने चाहिए।
  • योजना में आवेदन के लिए आवेदक की आय गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए, जिसमे शहरी क्षेत्र के लिए आवेदक की आय 56450 रूपये प्रतिवर्ष और ग्रामीण क्षेत्र के लिए आय 46080 रूपये प्रतिवर्ष रखी गई है।
  • आवेदक मृतक की मृत्यु के एक साल के भीतर आवेदन कर सकते हौं।
  • योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया के मृत्यु होने पर परिवार का कोई भी सदस्य आवेदन हेतु पात्र होंगे।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana आवश्यक दस्तावेज

NFBS योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं, ऐसे सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • आवेदक का आधारकार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • परिवार की रजिस्ट्री फोटोकॉपी
  • मुखिया का जन्म प्रमाण पत्र
  • मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मृतक का आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन

जो नागरिक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वह यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।

  • योजना में आवेदन के लिए आवेदक सबसे पहले NFBS की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • इसके बाद होम पेज पर आपको नए आवेदन के लिए नया पंजीकरण के लिंक पर क्लिक करना होगा। up rashtriya parivarik labh yojana apply
  • नया पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे क्षेत्रीय विवरण में – जनपद, निवासी आदि भरनी होगी। NFBS application form
  • व्यक्तिगत जानकारी जैसे अपना नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, श्रेणी, पहचान पत्र का प्रकार, वार्षिक आय, मोबाइल नंबर तथा पहचान पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की फोटो अपलोड करनी होगी।
  • बैंक खाता विवरण – इसमें बैंक संबंधी जानकारी जैसे बैंक का नाम, शाखा का नाम, IFSC कोड, बचत खाता नंबर और बैंक पासबुक की फोटो अपलोड कर दें।
  • मृतक का विवरण – इसमें मृतक संबंधी जानकारी जैसे मृतक का नाम, मृतक के पिता/पति का नाम, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का कारण, मृत्यु प्रमाण पत्र फोटो आदि अपलोड करनी होगी। NFBS online registration form
  • इसके बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को भरकर नीचे घोषणा पत्र में टिक करना होगा।
  • अब आखिर में Submit Form के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस तरह आपकी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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NFBS आवेदन स्थिति ऐसे करें चेक

जिन नागरिकों द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन किया गया है, वह आवेदन स्थिति की जांच के लिए यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • आवेदन स्थिति की जांच के लिए आवेदक सबसे पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद अगले पेज में आपको आवेदन स्थिति की जाँच के लिए जिला, अकाउंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। NFBS application status check
  • जानकारी भरकर आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन की स्थति खुलकर आ जाएगी।

जनपदवार लाभार्थी विवरण ऐसे देखें

पोर्टल पर जनपदवार या जिलेवार लाभार्थी विवरण देखने के लिए आवेदक यहाँ बताए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • जिलेवार लाभार्थी विवरण देखने के लिए आवेदक सबसे पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब होम पेज पर आपको जनपदवार लाभार्थियों का विवरण लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर राज्यों की लिस्ट खुलकर आ जाएगी, यहाँ आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
  • जिले का चयन करके आपको अपने तहसील का चयन करना होगा।
  • अब अपने ब्लॉक का चयन करके पंचायत का चयन कर लें।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जिलेवार लाभार्थियों का पूरा विवरण खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ आप लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकेंगे।

एसडीएम लॉगिन ऐसे करें

एस डी एम लॉगिन के लिए आवेदक यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • इसके लिए आवेदक सबसे पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब होम पेज पर आपको एसडीएम लॉगिन का लिंक दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर लॉगिन डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ आपको ड्राप लिस्ट में से अधिकारी का चयन करना होगा।
  • इसके बाद अगले पेज में आपको जिले और तहसील का चयन करना होगा।
  • इसके बाद पासवर्ड दर्ज करके आपको दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा।
  • अब आखिर में लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस तरह आपकी पोर्टल पर एसडीएम लॉगिन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ कीन्हे प्राप्त हो सकेगा?

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्राप्त हो सकेगा।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित जानकारी के लिए इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित जानकारी या समस्या होने पर आवेदक इसके हेल्पलाइन नंबर: 18004190001 पर संपर्क कर सकते है।

योजना में आवेदन के कितने दिन बाद आवेदक को लाभ प्राप्त होगा?

योजना में आवेदन के 45 दिनों के भीतर आवेदक को सहायता राशि प्राप्त हो जाएगी।

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