यूपी शिशु हितलाभ योजना; योगी सरकार लड़का होने पर 10 हजार और लड़की होने पर 12000 हजार देगी, जानें क्या क्या करना होगा

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Reported by Shiv Nagar

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यूपी शिशु हितलाभ योजना; उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए जाते हैं। ऐसी ही एक योजना के माध्यम से राज्य के श्रमिकों के घर में शिशु के जन्म पर उसे पौष्टिक आहार एवं भरपूर पोषण की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा यूपी शिशु हितलाभ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार लाभार्थी परिवार के घर बच्चे के जन्म पर उसकी बेहतर देखभाल के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ऐसे में यदि आप भी उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं और यूपी शिशु हितलाभ योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप किस तरह योजना में आवेदन कर सकेंगे? योजना के लाभ, पात्रता, जरुरी दस्तावेज आदि से जुडी सभी जानकारी आप हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे, जिसके लिए आप लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।

यूपी शिशु हितलाभ योजना 2024

यूपी शिशु हितलाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के घर शिशु के जन्म पर उनके पोषण और पौष्टिक आहर की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लक्ष्य से शुरू की गई एक बेहद ही कल्याणकारी योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के घर लड़के के जन्म पर 10,000 रूपये और लड़की के जन्म पर 12,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह लाभ सरकार द्वारा लाभार्थी को एकमुश्त राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा।

इस योजना के अंतगर्त नवजात शिशु के दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उसे पौष्टिक आहार की व्यवस्था उपलब्ध की जाएगी। यह लाभ लाभार्थी को तभी दिया जाएगा, जब उनके द्वारा प्रसव के एक वर्ष के भीतर निकटतम श्रम विभाग या संबंधित तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय में आवेदन किया जाएगा। शिशु हितलाभ योजना के तहत सरकार एक परिवार के दो बच्चों को यह लाभ प्रदान करेगी।

यूपी शिशु हितलाभ योजना; योगी सरकार लड़का होने पर 10 हजार और लड़की होने पर 12000 हजार देगी, जानें क्या क्या करना होगा
योजना का नामUP Shishu Hitlabh Yojana
शुरू की गईउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
वर्तमान वर्ष2024
माध्यमऑफलाइन प्रक्रिया
लाभार्थीराज्य के श्रमिक
उद्देश्यश्रमिकों के नवजात बच्चों को पौष्टिक आहार की सुविधा
उपलब्ध करवाने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना
श्रेणीराज्य सरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://upbocw.in/

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शिशु हितलाभ योजना के लाभ एवं विशेषताएं

यूपी शिशु हितलाभ योजना के तहत लाभार्थी को मिलने वाले लाभ की जानकारी निम्नलिखित है।

  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के नवजात बच्चों को पौष्टिक आहार एवं बेहतर देखभाल के लिए आर्थिक सहयोग देने हेतु शिशु हितलाभ योजना की शुरुआत की गई है।
  • इस योजन के अंतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को यह लाभ दिया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी के घर बालक के जन्म पर 10 हजार रूपये और बालिका के जन्म पर 12 हजार रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • शिशु हितलाभ योजना में पौष्टिक आहार की सुविधा बच्चे के दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रदान की जाएगी।
  • राज्य के श्रमिकों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे के जन्म के एक वर्ष के भीतर ही आवेदन करना होगा।
  • योजना का लाभ प्राप्त कर श्रमिक जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, वह अपने बच्चे के पोषण एवं आहार की व्यवस्था बिना किसी वित्तीय समस्या के कर सकेंगे।

यूपी शिशु हितलाभ योजना हेतु पात्रता

शिशु हितलाभ योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना होगा, जिसे पूरा करने पर ही आपको योजना का लाभ मिल सकेगा, ऐसी सभी पात्रताओं की जानकारी निम्नलिखित है।

  • योजना में आवेदन के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • आवेदनकर्ता श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिए।
  • एक परिवार के केवल दो बच्चों को ही शिशु हितलाभ योजना का लाभ दिया जाएगा।

Shishu Hitlabh Yojana जरुरी दस्तावेज

योजना में आवेदन के लिए आवेदक को कुछ जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ऐसे सभी दस्तावेजों की जानकारी निम्नलिखित है।

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • एड्रेस प्रूफ
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • ईमेल आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

यूपी शिशु हितलाभ योजना आवेदन प्रक्रिया

शिशु हितलाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो आवेदक योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह योजना में आवेदन की प्रक्रिया यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।

  • योजना में आवेदन के लिए आवेदक सबसे पहले अपने नजदीकी श्रम कार्यालय या संबंधित तहसील या विकास खंड कार्यालय जाना होगा।
  • यहाँ आपको अधिकारी से शिशु हितलाभ योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त होने के बाद आपको उसमे पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
  • सारी जानकारी भरकर आप फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच कर दें।
  • अब आखिर में आवेदन पत्र की जांच करके उसे कार्यलाय में ही जमा करवा दें।
  • इस तरह आपके यूपी शिशु हितलाभ योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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