मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना 2024: दिव्यांगता बिजनस मे बन रही बाधा, तो सरकार देगी 5 लाख का लोन, ऐसे करें आवेदन

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Reported by Praveen Singh

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शारीरिक दिव्यांगता किसी भी व्यक्ति के लिए जीविकोपार्जन के अवसरों को सीमित कर देती है ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना एक बहुत ही अच्छी पहल है। राजस्थान सरकार प्रदेश के दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन जीने हेतु, अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए ऋण और सब्सिडी की सुविधा प्रदान कराती है। अगर आप भी अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और दिव्यांगता बिजनस मे बन रही बाधा, तो सरकार देगी 5 लाख का लोन और पचास हजार तक की सब्सिडी।

इस आर्टिकल में हम आपको सीएम विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना 2024 के प्रमुख विशेषताएं, लाभ, पात्रता, मिलने वाली सब्सिडी, जरुरी दस्तावेज तथा ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। इसके साथ ही अपने इस आर्टिकल में हम आपको यह भी बताएँगे कि आप इस योजना के अंतर्गत किन-किन व्यावसायिक गतिविधियों (बिज़नेस) के लिए लोन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

अतः आप सभी सम्मानित पाठकगण से अनुरोध है की मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 5 लाख का लोन पाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना 2024: दिव्यांगता बिजनस मे बन रही बाधा, तो सरकार देगी 5 लाख का लोन, ऐसे करें आवेदन

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

योजना का नाममुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना
घोषणा2013-14
किसने शुरू कियातत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत
राज्यराजस्थान
लाभ5 लाख का लोन और 50 हजार तक सब्सिडी
लाभार्थीराज्य के दिव्यांग लोग
आवेदन का तरीकाऑनलाइन और ऑफलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटयहाँ क्लिक करें

Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana Rajasthan

राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 में ही ही इस योजना की घोषणा की गई थी। उस समय इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 1 लाख का लोन देने का प्रावधान किया गया था। बाद में जब गहलोत जी दोबारा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो इस योजना (Chief Minister Special Abled Self Employment Scheme) के अंतर्गत मिलने वाली लोन की राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत लोन राशि पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी मिलती है। लेकिन सब्सिडी की अधिकतम राशि 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती है।

यह योजना प्रदेश के दिव्यांगजनों को अपना स्वयं का बिज़नेस शुरू करने लिए एक बहुत बड़ा सहारा देती है। कुछ लोग इस योजना को मुख्यमंत्री विकलांग स्वरोजगार योजना के नाम से भी जानते हैं। प्रदेश का कोई भी नागरिक जिसका विकलांगता प्रतिशत 40 प्रतिशत या उससे अधिक है और उसकी सालाना आय 2 लाख से कम है वह इस योजना का लाभ ले सकता है।

योजना का लाभ कब मिलेगा?

लाभार्थी द्वारा इस योजना हेतु आवेदन के बाद 1 महीने के अंदर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा लाभार्थी की पात्रता की जांच की जाएगी। इसके बाद आपके फॉर्म को सम्बंधित बैंक को भेज दिया जायेगा जहाँ बैंक द्वारा नियमानुसार आपका लोन स्वीकृत करने के बाद सब्सिडी को स्वीकृत किया जायेगा और इसकी सूचना आप को भेजवा दी जाएगी।

पात्रता (Eligibility)

Chief Minister Special Abled Self Employment Scheme के अंतर्गत अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने हेतु लोन और सब्सिडी पाने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना पड़ेगा।

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ राज्य के उन्ही दिव्यांग (Physically Handicap) लोगो को मिलेगा जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो।
  • आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष जबकि अधिकतम 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय (Yearly Income) 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आपने कियोस्क योजना या किसी भी अन्य स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सब्सिडी न लिया हो।
  • आवेदक का किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से कोई लोन बकाया नहीं होना चाहिए।
  • आपका विकलांगता प्रमाण पत्र और पासबुक बना होना चाहिए।

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्वरोजगार योजना हेतु जरूरी दस्तावेज (Documents)

इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी।

  • डॉक्टर द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
  • जन आधार कार्ड।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • 10 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर का शपथ पत्र।
  • आवेदक की फोटो।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • व्यवसाय अथवा रोजगार से सम्बंधित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)

इन बिज़नेस के लिए मिलेगा लोन

इस योजना के अंतर्गत लगभग 60 प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लोन मिलता है कुछ प्रमुख व्यवसायों के नाम निम्नलिखित हैं। अगर आप भी इनमें से कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो सरकार देगी 5 लाख का लोन। योजना के अंतर्गत शामिल सभी बिज़नेस की लिस्ट आवेदन फॉर्म के सबसे अंतिम पेज में दी गई है। इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में इसी आर्टिकल में आगे बताया गया है।

  • इलेक्ट्रिक मोटर की बिक्री और सर्विस की दुकान।
  • ऑटो पार्ट्स अथवा बिजली के उपकरण की दुकान।
  • ज्वैलरी शॉप।
  • बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान।
  • रेस्टोरेंट या ढाबा।
  • बर्तन की दुकान।
  • साईकल की दुकान।
  • सिलाई, ड्राई क्लीनिंग की दुकान।
  • खाद, बीज कृषि उपकरण की दुकान।
  • किराना, फल अथवा सब्जी की दुकान।
  • कंप्यूटर इंस्टिट्यूट, फोटो स्टेट अथवा टाइपिंग सेण्टर।
  • जूता, चप्पल अथवा कपड़े की दुकान।
  • टेंट हाउस।
  • ब्यूटी पार्लर।
  • मोबाइल, RO, टीवी, फ्रिज, AC अथवा इन्वर्टर की रिपेयरिंग और बिक्री की दुकान।
  • पशुपालन के लिए।
  • ई-मित्र केंद्र खोलने के लिए।
  • सॉफ्ट टॉयज मेकिंग के लिए।
  • पोल्ट्री फॉर्म खोलने के लिए।
  • डेयरी खोलने के लिए।
  • प्रिंटिंग प्रेस के लिए।
  • कार अथवा मोटर साइकिल की सर्विस सेण्टर खोलने के लिए।
  • स्टील फर्नीचर की दुकान।
  • ट्रांसफार्मर वाइंडिंग शॉप।

आवेदन करने का तरीका

अगर आपके लिए दिव्यांगता बिजनस मे बन रही बाधा तो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकार देगी 5 लाख का लोन और पचास हजार तक की सब्सिडी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन तरीकों के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

CM Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana हेतु आप आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य के ई-मित्र पोर्टल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी इस सम्बन्ध में जानकारी दी गई है। इसके अलावा आप राजस्थान SSO पोर्टल (RAJASTHAN SINGLE SIGN ON) की ऑफिसियल वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in/ पर जाकर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पोर्टल पर पंजीकरण करना पड़ेगा। उसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करना है और डैशबोर्ड में मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिंक पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर देना है।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

आप इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन और सब्सिडी का लाभ लेने हेतु ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जिले के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। जहाँ आपको मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का भरा हुआ आवेदन फॉर्म, हलफनामा (शपथ पत्र) के साथ सभी जरुरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न करके जमा करना पड़ेगा। आप ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन फॉर्म और शपथ पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

  • स्टेप-1 सबसे पहले राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट https://sje.rajasthan.gov.in/ को ओपन करें।
  • स्टेप-2 वेबसाइट के होम पेज पर बायीं तरफ मेनू के सेक्शन में विभागीय योजनाएँ के लिंक पर क्लिक करना है।
विभागीय योजनाएँ
  • स्टेप-3 अब आपकी स्क्रीन पर जो विकल्प खुलकर आएंगे उसमें आर्थिक विकास के सेक्शन में मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रीन योजना का आवेदन पत्र और शपथ पत्र की पीडीएफ फाइल खुलकर आ जाएगी जहाँ आपको डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद प्रिंट आउट निकालने के बाद फॉर्म को भरकर जमा कर देना है।
आवेदन पत्र
About the author

Praveen Singh

नमस्कार दोस्तों! मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है और मै इस वेबसाइट का एडमिन और लेखक हूँ। मैंने 2011 में अपना बी.एड पूरा करने के बाद से ही ऑनलाइन लेखन का काम शुरू कर दिया था, और इस वेबसाइट का बनाने का उद्देश्य भी मेरा यही था कि मैं अपने लेखन से उन सभी लोगो की मदद कर सकूँ जो इंटरनेट पर कुछ जानकारी लेने आते हैं।

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