मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। इस योजना को 20 सितम्बर 2023 को शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के अन्नदाता किसान भाइयों को सिचाई की बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को शुरू किया गया जिसके अंतर्गत प्रदेश के किसानों को सिचाई हेतु सिचाई मशीन के लिए बिजली के कनेक्शन पर 50 प्रतिशत की भारी छूट प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष में 10 हजार किसानों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जो भी किसान भाई अपने खेतों की सिचाई के लिए कृषि पंप लगाना चाहते हैं वो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको बिजली का खम्भा, ट्रांसफार्मर, 11KV लाइन इत्यादि पर सब्सिडी मिलती है।
इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको योजना के सभी लाभ, पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। अतः आप सभी पाठक साथियों से अनुरोध है कि Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana के बारे जानने के लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना
इस योजना के लागू होने से पूर्व प्रदेश में 6 दिसंबर 2016 से ही मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना लागू थी जिसे 2019 में ही बंद कर दिया गया है। इसके बाद किसानों को स्वयं का ट्रांसफार्मर (OYT) योजना के अंतर्गत कनेक्शन लेना पड़ता था जो किसानों बहुत महँगी पड़ती थी। और ट्रांसफार्मर ख़राब होने पर उसका पूरा खर्च किसान को वहन करना पड़ता था।
अतः किसानों की मांग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 20 सितम्बर 2023 को मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को पूरे प्रदेश में 2 वर्षों के लिए लागू किया है। जिसके अंतर्गत अन्नदाता किसान भाइयों को सिचाई पंप के बिजली कनेक्शन हेतु ट्रांसफार्मर, बिजली के पोल, तार इत्यादि की कुल लागत पर 50 प्रतिशत की छूट (Subsidy) प्रदान की जाएगी। यह योजना मध्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अपने पूरे प्रदेश में लागू है।
CM Agriculture Pump Connection Scheme Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना |
किसने शुरुआत की | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी |
लागू होने की तिथि | 20 सितम्बर 2023 |
राज्य | मध्य प्रदेश |
लाभार्थी | केवल मध्य प्रदेश के किसान |
लाभ | कृषि पंप हेतु बिजली कनेक्शन, पोल, तार और ट्रांसफार्मर की कुल लागत पर 50% सब्सिडी |
आवेदन का माध्यम | केवल ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://energy.mp.gov.in/ |
CM Krishak Mitra Yojana से लाभ
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना से प्रदेश के अन्नदाता किसान भाइयों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों को ट्रांसफार्मर, बिजली के पोल, तार इत्यादि की कुल लागत का मात्र 50 प्रतिशत पैसा ही देना पड़ेगा शेष राशि का 40 प्रतिशत सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत बिजली वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत लगाए गए ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार की खराबी आने अथवा ट्रांसफार्मर जल जाने पर विभाग द्वारा इसे निःशुल्क बदला जायेगा। जबकि इस योजना के लागू होने से पूर्व स्वयं का ट्रांसफार्मर (OYT) योजना के अंतर्गत लगे ट्रांसफार्मर को बदलने का खर्च का किसान को वहन करना पड़ता था।
- किसान द्वारा समूह में आवेदन करने पर बहुत ही काम खर्च में कनेक्शन हेतु ट्रांसफार्मर लगवाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में यदि 10 किसान एक साथ समूह में आवेदन करते हैं तो प्रत्येक किसान को कुल खर्च का मात्र 5% ही भुगतान करना पड़ेगा।
- मीटर युक्त स्थाई कृषि पंप कनेक्शन पर किसानो को बिजली बिल पर भी भारी सब्सिडी प्रदान की जाती है। बिजली दर में प्रति यूनिट सब्सिडी की दर निम्नलिखित है।
मासिक बिजली खर्च (यूनिट में) | प्रति यूनिट बिजली दर (10 HP तक के कृषि पंप कनेक्शन पर) | प्रति यूनिट बिजली दर (10 HP से अधिक के कृषि पंप कनेक्शन पर) |
300 यूनिट तक | 1.09 रूपया प्रति यूनिट | 2.19 रूपया प्रति यूनिट |
301 से 500 यूनिट तक | 1.27 रूपया प्रति यूनिट | 2.67 रूपया प्रति यूनिट |
501 से 750 यूनिट तक | 1.34 रूपया प्रति यूनिट | 2.82 रूपया प्रति यूनिट |
750 यूनिट से अधिक | 1.35 रूपया प्रति यूनिट | 2.75 रूपया प्रति यूनिट |
योजना के महत्वपूर्ण प्रमुख नियम और विशेषताएं
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana के प्रमुख नियम और शर्तें निम्नलिखित हैं।
- आवेदक किसान द्वारा इस योजना के ऑनलाइन आवेदन के 30 दिनों के भीतर विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से GIS सर्वे कर करा लिया जायेगा। GIS सर्वे के बाद आवेदन करने वाले किसान को कनेक्शन के खर्च का एस्टीमेट दे दिया जायेगा।
- एस्टीमेट की कॉपी (डिमांड नोट) मिलने के 30 दिनों के भीतर किसान को अपने हिस्से की 50 प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से जमा करानी पड़ेगी अन्यथा उसका आवेदन फॉर्म स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- किसान द्वारा अपने हिस्से ही राशि जमा करने के बाद अधिकतम 6 महीने के अंदर उसके सिचाई पंप हेतु बिजली सप्लाई के लिए आवश्यक ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल, तार इत्यादि लगाकर बिजली कनेक्शन चालू कर दिया जायेगा।
- मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत सामान्यतः 25 KVA का ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। सिचाई पंप की क्षमता ज्यादा होने 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया जाता है परन्तु किसी भी परिस्थिति में इस योजना के अंतर्गत 63 केवीए से अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जायेगा।
- मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत एक से अधिक किसान समूह में भी आवेदन कर सकते हैं जिससे कम खर्च में ही बिजली कनेक्शन लिया जा सकता है।
- इस योजना में अंतर्गत पहले से अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन वाले किसान भी स्थाई कनेक्शन हेतु आवेदन करके छूट का लाभ ले सकते हैं।
- मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत अधिकतम 200 मीटर तक ही 11 KV की लाइन का विस्तार किया जायेगा इसके बाद पंप तक कनेक्शन AB केबल के माध्यम से दिया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत लगाए गए ट्रांसफार्मर और लाइन की मरम्मत का काम बिजली वितरण कंपनियों द्वारा निःशुल्क किया जायेगा। किसान को ट्रांसफार्मर अथवा लाइन में किसी प्रकार की खराबी की सूचना निःशुल्क हेल्पलाइन 1912 पर दर्ज करानी होगी।
- यदि एक ही किसान की अलग स्थान पर जमीन हो तो सभी जगह मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन करके छूट का लाभ ले सकता है लेकिन लेकिन ही सर्वे नंबर किसी भी किसान को एक से अधिक कनेक्शन नहीं दिया जायेगा।
- इस योजना को अभी मात्र 2 वर्ष के लिए लागू किया गया है। इसके प्रथम वर्ष में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत 10 हजार किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- विद्युत लाइन काफी दूर स्थित किसानों को इस योजना के अंतर्गत कनेक्शन लेने पर बहुत ज्यादा खर्च वहन करना पड़ सकता है इसलिए ऐसे किसानों को केंद्र सरकार की कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप कनेक्शन लेने के प्रेरित किया जायेगा।
- आवेदक करने वाले ऐसे किसान जो सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें निर्धारित समय में कनेक्शन न देने पर सम्बंधित बिजली वितरण कंपनी द्वारा 100 रूपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा।
सीएम कृषक मित्र योजना हेतु पात्रता (Eligibility)
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत छूट का लाभ निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने को ही मिलेगा।
- इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के किसानों को ही मिलेगा।
- सीएम कृषक मित्र योजना के अंतर्गत न्यूनतम 3hp या उससे अधिक क्षमता के कृषि पंप के कनेक्शन पर ही छूट का लाभ मिलेगा।
- इस योजना के अंतर्गत पुराने अस्थाई कृषि पंप कनेक्शनधारी में स्थाई कनेक्शन लेने हेतु पात्र है।
- कृषक समूह भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु पात्र है।
- आवेदक किसान का कोई भी पुराना बिजली बिल बकाया नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज (Documents)
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत सिचाई मशीन (ट्यूबवेल) के लिए बिजली कनेक्शन लेने हतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निनलिखित दस्तावेजों के स्कैन कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। ये प्रत्येक दस्तावेज अधिकतम 3MB या उससे कम की फाइल में ही अपलोड किया जा सकता है।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- जमीन का खसरा/ खतौनी
- BPL कार्ड (यदि लागू हो)
- मोबाइल नंबर
मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों के अंतर्गत शामिल क्षेत्र
मध्य प्रदेश में तीन विद्युत वितरण कम्पनियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में बिजली की सप्लाई की जाती है। इन वितरण कंपनियों का प्रदेश के अलग अलग जिलों /क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं जिनका विवरण निम्नलिखित हैं।
वितरण कंपनी का नाम | शामिल क्षेत्र/ कमिश्नरी का नाम |
म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल |
म. प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी | इन्दौर, उज्जैन |
म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी | भोपाल, ग्वालियर,नर्मदापुरम, चंबल |
आवेदन करने का तरीका
सिचाई मशीन के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत स्थाई बिजली कनेक्शन हेतु आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। किसान भाइयों आपको बता दें कि इस योजना हेतु ऑफलाइन आवेदन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- स्टेप-1 सबसे पहले मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर अपने ब्राउज़र में ओपन करें।
- स्टेप-2 वेबसाइट के मुख्यपृष्ठ (Homepage) पर दाहिनी तरफ Useful Links के सेक्शन में पूर्वी, पश्चिमी अथवा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में से अपने सम्बंधित वितरण कंपनी के नाम पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए हम म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लिंक पर क्लिक करके मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन करने का तरीका बताएँगे।
- स्टेप-3 अब आपकी स्क्रीन पर जो पेज ओपन हुआ है उसमें एक बार पुनः म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MP Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Co.Ltd.) के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसा की नीचे इमेज में दिखाया गया है।
- स्टेप-4 अब आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र के विद्युत् वितरण कंपनी की ऑफिसियल वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जायेगा जहाँ आपको Consumer Services के लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो विकल्प दिखाई देंगे उसमें CM Krishak Mitra Yojana के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- स्टेप-5 अब जो पेज खुलकर आया है उसमें अगर आप अकेले आवेदन कर रहे हैं तो Individual वाले लिंक पर क्लिक करना है और यदि कई किसान एक साथ मिलकर समूह में आवेदन कर रहे हैं तो Group वाले लिंक के नीचे क्लिक करना है।
- स्टेप-6 अब आपकी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का Application Form खुलकर आ जायेगा। इस फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरकर निर्धारित स्थान पर अपना फोटो, आधार कार्ड और खसरा /खतौनी की स्कैन कॉपी को अपलोड कर देना है। इसके बाद सबसे अंत में Agreement के चेकबॉक्स में क्लिक करने के बाद Submit के बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से इस योजना हेतु आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आवेदन फॉर्म की Application ID प्राप्त हो जाएगी। अब आपको बिजली विभाग द्वारा किये जाने वाले GIS सर्वे का इन्तजार करना है। GIS सर्वे के बाद आपका एस्टीमेट तैयार होगा। इसके बाद आपकी एस्टीमेट की 50% राशि जमा करनी पड़ेगी।
मध्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के अंतर्गत कनेक्शन हेतु ऑनलाइन आवेदन का Direct Link
वितरण कंपनी का नाम | मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ऑनलाइन आवेदन हेतु Direct Link |
म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | यहाँ क्लिक करें |
म. प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी | यहाँ क्लिक करें |
म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी | यहाँ क्लिक करें |
Helpline (टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर)
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना से सम्बंधित किसी भी जानकारी अथवा शिकायत के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है। अगर इस नंबर पर संपर्क न हो सके तो अपने सम्बंधित वितरण कंपनी के निम्नलिखित नम्बरों पर संपर्क किया जा सकता है।
पूर्वी क्षेत्र | 0761-2972020, 18002331266 |
पश्चिमी क्षेत्र | 0731-6700000, 18004191912 |
मध्य क्षेत्र | 0755-2551222, 18002331912 |