EPF फॉर्म 19: ऑनलाइन कैसे भरें

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Reported by Shiv Nagar

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कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जो एक लोकप्रिय बचत और रिटायरमेंट योजना है, इसका संचालन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा सेवा अवधि के दौरान योगदान किया जाता है जिसे रिटायरमेंट के बाद सदस्य यह राशि निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ ख़ास जरुरी शर्तों जैसे नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं जिसके लिए उन्हें EPF फॉर्म 19 भरना होता है।

ऐसे में यदि आप भी एक ईपीएफ खाताधारक हैं और अपने पीएफ अकाउंट से पैसों की निकासी करना चाहते हैं तो इसके लिए EPF फॉर्म 19 क्या है? EPF फॉर्म 19 फॉर्म कैसे भरें इससे संबंधित सभी जानकारी आप हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।

EPF form kya hai kaise bhare EPF फॉर्म 19
EPF 19

EPF फॉर्म 19 क्या है?

ईपीएफ फॉर्म 19 एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए किया जाता है, EPF फॉर्म 19 को कर्मचारी तब भरते हैं जब वह अपने अकाउंट का पूरा और अंतिम सेटेलमेंट चाहते हैं। आपको बता दें जब आपने अपनी नौकरी पूरी तरह से छोड़ दी है और नौकरी छोड़े हुए आपको कम से कम दो महीने का समय हो गया है, इसके साथ ही आपके द्वारा कम से कम दो महीने की नौकरी की गई हो जिसमे आपने ईपीएफओ में अपना अंशदान किया हो, तब आप इस फॉर्म को भरकर अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।

PF खाते से पैसे निकालने के लिए आवश्यक दस्तावेज

पीएफ खाताधारक को अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कुछ जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो कुछ इस प्रकार है।

  • आपका पीएफ UAN नंबर और पासवर्ड
  • पीएफ खाते से KYC की हुई हो
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • बैंक की पासबुक
  • या कैंसिल किया हुआ चेक बुक की फोटो

आपको बता दें पीएफ फॉर्म 19 में सभी विवरण सही से दर्ज करना होता है, ऐसे में फॉर्म में दर्ज किया जाने वाला विवरण इस प्रकार है।

  • प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर
  • IFSC कोड के साथ लिंक बैंक अकाउंट नंबर
  • पैन कार्ड विवरण
  • PF फॉर्म 15G या 15H
  • एम्प्लॉयमेंट की जानकारी और छोडने की तारीख

आपको फॉर्म में अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, पता और संस्थान का नाम, सेवा छोड़ने का कारण, पूरा पोस्टल पता, भुगतान का एक पसंदीदा तरिका (बैंक विवरण/मनी ऑर्डर/चेक) और रेवेन्यू स्टाम्प (1.00 रूपये का), बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपका रद्द चेक या कैंसिल चेक सहित कुछ अन्य विवरण भी भरने जरूरी है।

पीएफ खाते से पैसे निकाले के नियम

ईपीएफ फॉर्म 19 के लिए अप्लाई करने से पहले आपको पीएफ खाते से पैसे निकालने के नियम की जानकारी होनी जरुरी है, जिसके बाद ही आप पैसे निकाल सकेंगे।

  • पीएफ खाते से पैसे निकलने के लिए आप एक पीएफ खातधरक होने चाहिए और आपका यूएएन नंबर एक्टीव होना चाहिए।
  • आपका एक मोबाइल नंबर ही यूएएन से जुड़ा होना चाहिए।
  • आपके पीएफ खाते का ई-नॉमिनेशन किया गया हो।
  • आपके UAN नंबर से आधार, बैंक, मोबाइल नंबर जुड़ा हो यानी आपका ईपीएफ केवाईसी पूरी हो।
  • ईपीएफ फॉर्म 19 भरने के लिए आपने कम से कम दो महीने नौकरी की हो और ईपीएफओ में अपना अंशदान दिया हो।
  • आपको नौकरी छोड़े हुए कम से कम दो महीने हो गए हों और आपकी कंपनी/नियोक्ता द्वारा डेट ऑफ़ एग्जिट मेंशन कर दी हो।
  • यदि आप ईपीएफ खाते से पूरी राशि निकालने के योग्य नहीं हैं तो ईपीएफ फॉर्म 19 आपके निकासी फॉर्म में पारदर्शित नहीं होगा।
  • यदि फॉर्म 19 विकल्प में मौजूद है तो आपको फॉर्म 10 C भी मिलेगा।

EPF फॉर्म 19 ऑनलाइन कैसे भरें?

ईपीएफ खाताधारक रिटायरमेंट के बाद अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको फॉर्म 19 भरना होता है, इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से ईपीएफ फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलइन ईपीएफ फॉर्म की प्रक्रिया आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।

  • इसके लिए सबसे पहले आप ईपीएफ सदस्य पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब अपने 12 अंकों के UAN नंबर, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा कोड को भरकर लॉगिन करें।
  • अब आप ऑनलाइन सर्विसेज के सेक्शन में आपको क्लेम (फॉर्म – 31, 19 और 10 C) पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद नए पेज पर अपने बैंक अकाउंट के आखिर के 4 अंकों को दर्ज करके Verify के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर करने के लिए आप Yes पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद I want to apply for सेक्शन में ड्राप-डाउन मेन्यू से Only PF Withdrawal (Form-19) के विकल्प का चयन करें।
  • अब अगले पेज में आपको एम्प्लोयी एड्रेस में अपना पूरा एड्रेस दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद डिक्लेरेशन बॉक्स में टिक करके Get Aadhaar OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब UIDAI के साथ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, आपको ओटीपी को बॉक्स में भरकर अपना आवेदन जमा करना होगा।
  • अब आपके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद एक रेफ़्रेन्स नंबर जेनरेट हो जाएगा।
  • जिसके बाद निकासी राशि 15-20 में आपके यूएएन से जुड़े बैंक खाते में जमा हो जाएगी।

EPF फॉर्म 19 भरने के बाद कितने दिन में पीएफ का पैसे मिल जाता है?

EPF फॉर्म 19 भरने के बाद 3-7 दिन में आपके पीएफ का पैसे मिल जाता है।

ईपीएफ फॉर्म 19 भरने के लिए कौन आवेदन कर सकते हैं?

ईपीएफ फॉर्म 19 भरने के लिए आवेदक जिन्होंने पूरी तरह से छोड़ दी है और नौकरी छोड़े हुए उन्हें कम से कम दो महीने का समय हो गया है, साथ ही उनके द्वारा कम से कम दो महीने की नौकरी की गई हो जिसमे उन्होंने ईपीएफओ में अपना अंशदान किया हो वह आवेदन कर सकते हैं।

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