Sukanya Samriddhi Yojana Documents: सुकन्या समृद्धि योजना देश में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बानने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई लॉन्ग टर्म बचत योजना है। इस योजना के माध्यम से माता-पिता अपनी बेटी के भविष्य हेतु उसकी शिक्षा या शादी के लिए बचत कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें योजना के तहत अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवाना होगा।
इस योजना के अंतर्गत बालिका का खाता खुलवाने के बाद निर्धारित समय तक निवेश करने पर बेटी के भविष्य के लिए 1.34 लाख रूपये से लेकर 67.43 लाख रूपये तक की राशि जमा कर सकेंगे। ऐसे में यदि आप भी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी बेटी को लाभ प्रदान करना चाहते हैं, तो योजना में आवेदन के लिए आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इसकी संपूर्ण जानकारी आप हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

सुकन्या समृद्धि योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
सुकन्या समृद्धि योजना में आवेदन के लिए आवेदक को कुछ जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ऐसे सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- योजना में खाता खोलने का एप्लीकेशन फॉर्म: SSY का एप्लीकेशन फॉर्म आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में मिल जाएगा, जहाँ आप अपना अकाउंट खुलवा सकेंगे।
- निवास प्रमाण पत्र
- लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता या कानूनी अभिभावक का पासपोर्ट साइज फोटो (कलरफुल)
- माता-पिता का पहचान प्रमाण संबंधी दस्तावेज
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पहचान पत्र के रूप में स्वीकार्य दस्तावेज
पहचान प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार्य किए जाने वाले दस्तावेज इस प्रकार है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी कार्ड
सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएं एवं लाभ
- सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई एक लाभकारी बचत योजना है।
- इस योजना के माध्यम से अभिभावक अपनी 10 साल या इससे कम आयु की बेटी का खाता पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवाकर उसे योजना का लाभ दिला सकते हैं।
- योजना के अंतर्गत एक परिवार की दो बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।
- SSY के अंतर्गत बालिका का खाता खुलवाने के लिए आवेदक योजना में न्यूनतम 250 रूपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रूपये तक का निवेश योजना में कर सकेंगे।
- सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने पर आवेदक बालिका को खाता खोलने पर सरकार द्वारा 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जाएगा।
- बेटी का खाता खुलवाने पर आवेदक को इसमें 14 वर्ष तक खाते में पैसे जमा करने होंगे।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अधिनियम 80 C के तहत इनकम टैक्स से छूट का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- आवेदक बालिका के 21 वर्ष पूरे होने पर वह अपने खाते से कुल जमा राशि एकमुश्त निकाल सकेगी।
- यदि बालिका 18 वर्ष की आयु होने पर अपनी उच्च शिक्षा के लिए पैसे निकालना चाहती हैं, तो वह अपने खाते से 50% राशि की निकासी कर सकेंगी।
- सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से माता-पिता बालिका की उच्च शिक्षा एवं शादी के लिए एक बेहतर बचत कर उसे उज्जवल भविष्य प्रदान कर सकेंगे।
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