सर्वजन पेंशन योजना; झारखंड सरकार दे रही है 1000 रुपये हर महीने, ऐसे उठाएं लाभ

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Reported by Shiv Nagar

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झारखंड सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जाती है, जिससे जरूरतमंद नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। ऐसी ही एक योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा राज्य में गरीब, बेसहारा एवं असहाय नागरिकों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए सर्वजन पेंशन योजना के नाम से की गई है। इस योजना में माध्यम से सरकार गरीब परिवार के वृद्धा नागरिकों को हर महीने पेंशन का लाभ प्रदान करती है।

योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ 60 वर्ष से अधिक कमजोर या गरीब वृद्धा नागरिकों के साथ-साथ विधवा महिलाऐं, दिवायंग श्रेणी एवं एचआईवी पीड़ित नागरिक भी ले सकेंगे। जिसके लिए उन्हें सर्वजन पेंशन योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इस लेख के माध्यम से हम आपको Sarvjan Pension Yojana क्या है? योजना के लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके लिए आप लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।

Sarvjan Pension Yojana Online Apply सर्वजन पेंशन योजना
Sarvjan Pension Yojana Online Apply

सर्वजन पेंशन योजना

सर्वजन पेंशन योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक बेहद ही लाभकारी पेंशन योजना है, जिसके माध्यम से सरकार राज्य के गरीब एवं बेसहारा लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में 60 वर्ष से अधिक आयु के जरूरतमंद नागरिक जिन्हे किसी तरह की पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं है उन्हें योजना के तहत हर महीने 1000 रूपये पेंशन राशि प्रदान की जाती है। सर्वजन पेंशन योजना के माध्यम से लाभार्थी को यह राशि हर महीने की 5 तारीख को देने का प्रावधान है, जिससे नागरिक बिना किसी आर्थिक समस्या के अपनी आजीविका चला सकेंगे।

आपको बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा उपयुक्त प्रदेश के सभी जरूरतमंद नागरिकों को सार्वजनिक पेंशन योजान में लाभार्थी बनाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए उन्होंने ट्वीट के माध्यम से भी लोगों को विशेष अभियान के माध्यम से लाभार्थी बनाने की बात कहि है, जिसे भी पात्र एवं जरूरतमंद नागरिकों को पेंशन का लाभ मिल सकेगा और कोई भी योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रहेगा।

वर्तमान वर्ष2023
आवेदन माध्यमऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों
संबंधित विभागवित्त विभाग, झारखंड
लाभार्थीराज्य के जरूरतमंद एवं बेसहारा नागरिक
उद्देश्यनागरिकों को पेंशन के
माध्यम से आर्थिक सहयोग देना
श्रेणीराज्य सरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइटhttp://jkuber.jharkhand.gov.in/

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झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के लाभ

  • सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2021 में जरूरतमंद एवं असहाय नागरिकों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
  • योजना में माध्यम से सरकार राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धा नागरिकों को हर महीने 1000 रूपये पेंशन का लाभ प्रदान करवाती है।
  • पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
  • लाभार्थी को योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन राशि प्रतिमाह 5 तारीख या इससे पहले उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
  • इस योजना के माध्यम से 5 वर्ष से अधिक आयु वाले दिव्यांग, एड्स के मरीज एवं 18 साल से अधिक आयु की महिलाओं को पेंशन का लाभ दिया जाता है।
  • सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत में लाभार्थियों के लिए बीपीएल तथा एपीएल कार्ड होना अनिवार्य किया गया था, लेकिन बाद में सरकार द्वारा इसमें संशोधन करके केवल वोटर आईडी कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया था।
  • पेंशन का लाभ प्राप्त कर नागरिकों की आर्थिक समस्याएं कम हो सकेगी और वह आत्मनिर्भर होकर अपने आर्थिक खर्चे खुद से उठा सकेंगे।

योजना हेतु पात्रता

सर्वजन पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना होगा, जिसे पूरा करने पर ही आपको योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, ऐसी सभी पात्रताओं की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • योजना में आवेदन के लिए आवेदक झारखंड के स्थाई निवास होने चाहिए।
  • आवेदन के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है।
  • सर्वजन पेंशन योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धि नागरिक, विधवा महिलाएं एवं 5 साल से अधिक आयु के दिव्यांग नागरिक और एचआईवी पीड़ित रोगी भी आवेदन हेतु पात्र होंगे।
  • यदि आवेदनकर्ता के परवार में कोई भी व्यक्ति किसी तरह के पेंशन प्राप्तकर्ता हैं, तो वह आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
  • इस योजना में आवेदन के लिए ऐसे नागरिक जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है उन्हें पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना में आवेदन करने वाले महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है।
  • वह नागरिक जिनके पास आय का कोई भी साधन नहीं है या वह पूरी तरह असहाय है वह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

Sarvjan Pension Yojana आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

पेंशन योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं, ऐसे सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • वोटरआईडी कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक की पासबुक
  • ईमेल एआईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

सर्वजन पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो आवेदक योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।

  • योजना में आवेदन के लिए आवेदक सबसे पहले सर्वजन पेंशन स्कीम की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ आपको रजिस्टर कीजिए का लिंक मिलेगा, आपको इसपर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद अगले पेज में आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, राज्य और दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा।
  • सारी जानकारी भरकर आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, आपको इसे दिए गए ओटीपी बॉक्स में भरकर सबमिट करना होगा।
  • इसके बाद आप होम पेज पर जाकर लॉगिन करें, पोर्टल पर लॉगिन के लिए आप अपनी ईमेल आईडी तथा पासवर्ड भर दें।
  • अब नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरकर लॉगिन के लिंक पर क्लिक करें।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जाएगा, यहाँ आपको मेन्यू में एम्प्लॉय फॉर सर्विसेज के लिंक पर क्लिक करके View all available services के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब नीचे की तरफ आपको झारखंड सिक्योरिटी पेंशन योजना का लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करके फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी।
  • फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरकर दस्तावेज अपलोड करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस तरह आपकी योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए आवेदक अपने क्षेत्र अनुसार अलग-अलग कार्यालयों से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • इसके लिए यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको अपने प्रखंड विकास अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
  • यदि आप शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको आँचल अधिकारी कार्यालय में जाना होगा।
  • इसके बाद आपको कार्यालय से सर्वजन पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही से भरनी होगी।
  • सारी जानकारी भरकर आपको फॉर्म में मांगे आगे सभी दस्तावेजों को अटैच करके इसे संबंधित कार्यालय में ही जमा करना होगा।
  • इस तरह आपकी पेंशन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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