देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के कारण आज भी बहुत से युवा रोजगार की तलाश में यहाँ-वहाँ भटकते रहते हैं, ऐसे में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और युवाओं को आय का बेहतर साधन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कई योजनाओं के माध्यम से रोजगार की सुविधा प्रदान करवाती है। ऐसी ही एक योजना की शुरुआत झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य में नागरिकों को उनके स्वरोजगार की शुरुआत के लिए लोन की सुविधा प्रदान करने हेतु झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई है।
इस योजना के माध्यम से झारखण्ड सरकार राज्य के युवा जो अपने स्वरोजगार की शुरुआत करना चाहते हैं उन्हें कम ब्याज दरों पर 50000 रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाएगी, ऐसे में यदि आप भी Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख के माध्यम से हम आपको योजना के लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी आप हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा राज्य में बेरोजगारी की दरों को कम करने और युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार नागरिकों को उनके स्वयं के रोजगार की शुरुआत के लिए उन्हें 50 हजार रूपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के प्रदान करेगी। जिससे बेरोजगारी की समस्या से परेशान युवा अपने रोजगार की शुरुआत आसानी से कर सकेंगे।
इस योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों के नागरिक 25 लाख रूपये तक के लोन हेतु आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही सरकार की और से योजना के तहत लाभार्थी को 40% तक की सब्सिडी या 5 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
शुरू की गई | झारखण्ड सरकार द्वारा |
वर्तमान वर्ष | 2023 |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन माध्यम |
लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार नागरिक |
उद्देश्य | युवाओं को स्वयं के रोजगार की शुरुआत के लिए आर्थिक सहयोग देना |
लोन राशि | ₹50000 से 25 लाख रूपये तक |
आधिकारिक वेबसाइट | www.jharkhand.gov.in |
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य
झारखण्ड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों को खोलना है। जैसा की देश के कई युवा शिक्षित होने के बाद भी रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण बेरोजगार बैठे हैं और आए-दिन रोजगार की तलाश में यहाँ-वहाँ भटकते रहते हैं ऐसे युवाओं को अपने खुद के स्वरोजगार की शुरुआत करने में सहयोग देने के लिए सरकार योजना के माध्यम से उन्हें कम ब्याज दरों पर ऋण की सुविधा प्रदान करवाती है, इससे नागरिक बिना किसी आर्थिक समस्या के अपने रोजगार को शुरू कर आत्मनिर्भर होकर आर्थिक रूप से शसक्त बन सकेंगे।
पोर्टल पर उपलब्ध विभाग
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन पोर्टल पर उपलब्ध विभागों की सूची इस प्रकार है।
- डिपार्टमेंट ऑफ कैबिनेट इलेक्शन
- कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस
- डिपार्टमेंट ऑफ कैबिनट सेक्रेटरिएट एंड विजिलेंस
- डिपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग हस्बेंडरी
- डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी
- ड्रिंकिंग वाटर एंड सेनिटेशन डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनीमल हस्बेंड्री एंड कोपरेटिव
- फ़ूड, पब्लिक, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंस्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट
- फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट
- हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड प्रोहिबिशन
- डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन्स
- इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई-गवर्नेंस डिपार्टमेंट
- लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ लॉ
- डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी
- पर्सोनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिफॉर्म्स एंड राजभाषा
- प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट
- रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट
- रूरल डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ एससी/एसटी/ओबीसी एंड माइनॉरिटी
- डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डेवलपमेंट
- टूरिज्म, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स
- डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट
- अर्बन डेवलपमेंट एंड हाऊसिंग
- वाटर रिसोर्सेज
- वीमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सेक्योरिटी
- डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत नागरिकों को मिलने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की गई है।
- इस योजना के माध्यम से सरकार नागरिकों को उनके खुद के रोजगार की शुरुआत करने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाएगी।
- राज्य के बेरोजगार एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन और सखी मंडल की महिलाएं जो अपने रोजगार को शुरू करना चाहते हैं, वह ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगी।
- इस योजना के तहत नागरिकों को 50 हजार रूपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक नागरिकों को सरकार द्वारा अधिकतम 25 लाख रूपये तक की लोन कम ब्याज दरों पर प्रदान किया जाएगा।
- योजना के माध्यम से ऋण लेने पर नागरिकों को सरकार की और से 40% या 5 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
- रोजगार सृजन योजना का लाभ प्राप्त कर युवा अपने स्वरोजगार की शुरुआत कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
- योजना के तहत युवा अपने रोजगार को शुरू कर अन्य नागरिकों के लिए भी रोजगार के अवसर खोल सकेंगे।
योजना हेतु पात्रता
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन हेतु आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना होगा, जिसे पूरा करने पर ही आपको योजना का लाभ मिल सकेगा, ऐसी सभी पात्रताओं की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- योजना में आवेदन करने वाले नागरिक झारखण्ड के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- आवेदन हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है।
- राज्य के एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन और सखी मंडल की महिलाएं योजना में आवेदन के पात्र होंगी।
- आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्य दस्तावेज
योजना में आवेदन करने वाले आवेदक को कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को इसमें आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जिसकी प्रक्रिया आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- इसके लिए आवेदक सबसे पहले अपने नजदीकी रोजगार सृजन योजना से जुड़े कार्यालय में सभी दस्तावेजों को लेकर जाएं।
- अब आपको कार्यालय के अधिकारी से योजना से संबंधित फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- योजना का फॉर्म प्राप्त करके आपको उसमे पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आदि भरनी होगी।
- सारी जानकारी भरकर आप फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर दें।
- अब आखिर में फॉर्म की अच्छे से जांच करके आप उसे कार्यालय में आधिकारिक को जमा करवा दें।
- फॉर्म जमा होने के बाद आधिकारी द्वारा आपके फॉर्म और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- फॉर्म की सफलतापूर्वक जाँच होने के बाद आपको योजना का लाभ मिल जाएगा।
- इस तरह आपके रोजगार सृजन योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
योजना के तहत लाभार्थी को क्या लाभ प्रदान किया जाएगा?
योजना के तहत लाभार्थी को 50 हजार रूपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जाएगा।
Jharkhand Rojgar Srijan Yojana में आवेदन के लिए कौन पात्र होंगे?
Jharkhand Rojgar Srijan Yojana में आवेदन के लिए राज्य के बेरोजगार एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन और सखी मंडल की महिलाएं योजना में आवेदन के पात्र होंगी।
रोजगार सृजन योजना में आवेदन के लिए इसकी ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन के लिए इसकी ऑफिसियल वेबसाइट www.jharkhand.gov.in है।
योजना के अंतर्गत लोन के लिए आवेदन करने के कितने दिनों बाद लोन राशि प्रदान की जाएगी?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत लोन के लिए आवेदन करने के बाद लाभार्थी को 15 दिनों या एक महीने तक के समय में लोन राशि प्रदान कर दी जाएगी।
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान कर दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे, इसके साथ ही इसी तरह की और भी योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारी साइट से जुड़े रह सकते हैं।