मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना 2024 – बिहार सरकार बस खरीदने पर देगी 5 लाख का अनुदान, जानें क्या करना होगा

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना 2024: बिहार सरकार द्वारा राज्य के नागरिक जिनके पास किसी तरह का रोजगार उपलब्ध नहीं है और उन्हें अपने रोजगार की शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर वाहन की खरीद के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने

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Reported by Shiv Nagar

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मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना 2024: बिहार सरकार द्वारा राज्य के नागरिक जिनके पास किसी तरह का रोजगार उपलब्ध नहीं है और उन्हें अपने रोजगार की शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर वाहन की खरीद के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाजाही के लिए बस परिवहन की सुविधा प्रदान करवा रही है। इसके लिए राज्य के बेरोजगार नागरिक जो वाहन की खरीद कर अपने रोजगार को शुरू करना चाहते हैं उन्हे सरकार अधिकतम 5 लाख रूपये का अनुदान दे रही है।

ऐसे में यदि आप भी बिहार के निवासी हैं और योजना के दिया जाने वाला लाभ प्रदान कर रहे हैं, तो आपको योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इस लेख के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना क्या है? योजना के लाभ, पात्रता, जरूरी दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके लिए आप लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना 2024

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना बिहार सरकार द्वारा राज्य में नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना है, जिसके तहत सरकार नागरिकों को बस खरीदने के लिए 5 लाख रूपये का अनुदान प्रदान कर रही है। इस योजना में लाभुकों को प्रति बस पांच लाख रूपये की सब्सिडी का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सीएफएमएस के माध्यम से खाते में किया जाएगा। इससे राज्य के बेरोजगार नागरिक जिन्हे बस चलाने का अनुभव है और अपने बस परिवहन की खरीद कर अच्छी आय प्राप्त कर सकेंगे और उनके पास आय का एक नियमित साधन उपलब्ध हो सकेगा। प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत प्रखंड के विभिन्न गांवों से होते हुए जिला मुख्यालय तक बसों का परिचालन किया जाएगा।

इसके लिए सरकार बस परिवहन से प्रखंडों को जिला मुख्यालय एवं अन्य मार्गों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत करीब 133 बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इससे राज्य में परिवहन नेटवर्क को मजबूत होने में मदद मिलेगी साथ ही नागरिकों के लिए प्रत्येक रूट पर बसों की सुविधा उपलब्ध होने से वह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में यात्रा कर सकेंगे।

बिहार सरकार बस खरीदने पर देगी 5 लाख का अनुदान, जानें क्या करना होगा
योजना का नाम Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana
शुरू की गई बिहार सरकार द्वारा
वर्तमान वर्ष 2024
संबंधित विभाग परिवहन विभाग, बिहार सरकार
माध्यम ऑनलाइन प्रक्रिया
लाभार्थी राज्य के बेरोजगार नागरिक
उद्देश्य नागरिकों को परिवहन की खरीद पर अनुदान देना
श्रेणी राज्य सरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/

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प्रखंड परिवहन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत राज्य में बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए वाहन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करने हेतु किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार लाभार्थी को वाहन खरीदने पर 50% या अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है।
  • योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालय वाले ब्लॉकों को छोड़कर शहर 496 ब्लॉकों के लोगों को इस योजना के लाभ दिया जाएगा।
  • प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत हर प्रखंडों से अधिकतम 7 लाभुकों का चयन किया जाएगा।
  • इनमे 02 अनुसूचित जाति, 02 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 01 पिछड़ा वर्ग, 01 अल्पसंख्यक समुदाय और 01 लाभुक सामान्य वर्ग से होंगे।
  • बिहार सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत राज्य की 8400 से अधिक ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है।
  • योजना के माध्यम से राज्य के सभी वर्ग के लाभार्थी नागरिकों को अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
  • राज्य में बस परिवहन नेटवर्क और मजबूत होने से नागरिकों के लिए यातायन की सुविधा और भी आसान हो सकेगी।
  • योजना का लाभ प्राप्त होने से नागरिक आसानी से वाहन की खरीद कर अपने रोजगार की शुरुआत कर सकेंगे जिससे उनके पास आय का एक बेहतर साधन उपलब्ध हो सकेगा।

बस परिचालन हेतु रूट निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश जारी

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत उप विकास आयुक्त के अनुसार राज्य सरकार द्वारा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं बसों के परिचालन के लिए रूट निर्धारित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही योजना के माध्यम से सभी योग्य लाभार्थियों को लाभ देने के लिए प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर बैठक करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना आवेदन की पात्रता

योजना में आवेदन के ओली आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना होगा, ऐसी सभी पत्रताओं की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक बिहार के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • प्रखंड परिवहन योजना में सभी श्रेणी के नागरिक आवेदन हेतु पात्र
  • योजना में आवेदन हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं उत्तीर्ण होनी जरूरी है।
  • यदि आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो वह आवेदन हेतु पात्र नही होंगे।

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योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

प्रखंड परिवहन योजना में आवेदन के लिए आवेदक को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्कता होगी, ऐसे सभी दस्तावेजों की जानकारी निम्नलिखित है।

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • एड्रेस प्रूफ
  • पैनकार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • कक्षा 10वीं की मार्कशीट
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना आवेदन प्रक्रिया

राज्य के जो नागरिक बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इसमें आवेदन करना चाहते है, वह ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहां बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे

  • इसके लिए सबसे पहले आप परिवहन विभाग, बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब वेबसाइट के होम पेज पर आपको Important Link Section के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहां आप इस पेज में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आदि दर्ज कर दें।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको Register के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी।
  • अब नए पेज में आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • यहां आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भरनी होगी।
  • इसके बाद आप फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड कर दें।
  • अब आखिर में फॉर्म की जांच करके सबमिट के बटन पर क्लिक करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
  • इस तरह आपके मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर

Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के तहत क्या लाभ दिया जाएगा?

Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के तहत सरकार द्वारा लाभार्थी को वाहन की खरीद के लिए 50% या 5 लाख रूपये तक की सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

प्रखंड परिवहन योजना को आरंभ करने का उद्देश्य क्या है?

प्रखंड परिवहन योजना को आरंभ करने का उद्देश्य राज्य में बस परिवहन नेटवर्क को मजबूत कर लोगों के लिए आवाजाही की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना साथ ही बस परिचालकों के लिए वाहन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ देकर उनके आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना।

इस योजना के तहत एक प्रखंड से कितने लोगों को लाभ दिया जाएगा?

इस योजना के तहत एक प्रखंड से 7 लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

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