झारखण्ड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना: सरकार दूध देने वाले पशु खरीदने पर देगी 90% तक सब्सिडी

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Reported by Shiv Nagar

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झारखण्ड सरकार समय-समय पर किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन करती हैं, इन्ही लाभकारी योजनाओं में एक योजना झारखण्ड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना भी है, जिसके माध्यम से राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों एवं पशुपालकों को दुधारू पशुओं की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करवाती है, जिससे वह बिना किसी आर्थिक समस्या के पशुओं की खरीद कर दूध बेचने का बिजनेस शुरू कर सकेंगे इससे उन्हें आजीविका का अतिरिक्त साधन प्राप्त हो सकेगा।

ऐसे में यदि आप भी झारखण्ड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ प्राप्त इस लेख के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना क्या है? योजना के लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे जिसके लिए आप लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।

झारखण्ड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Apply

मुख्यमंत्री पशुधन योजना

झारखण्ड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसके अंतर्गत पशुपालन से जुड़े किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उन्हें सब्सिडी का लाभ प्रदान करवाती है। इसके लिए राज्य के किसान जो पशुपालन करके दूध का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें गाय या भैंस की खरीद पर सरकार की तरफ से 90 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, इससे किसानों को पशुओं की खरीद के लिए केवल 10 प्रतिशत का भुगतान खुद से करना होगा। मुख्यमंत्री पशुधन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जिसके बाद आपको सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

योजना के तहत दिया जाने वाला अनुदान

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में आवेदन करने वाले पात्र लाभार्थियों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इसके लिए योजना के माध्यम से पशुपालन के लिए दिव्यांग एवं विधवा महिलाओं को 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि अन्य वर्ग के व्यक्तियोन को पशुपालन के लिए 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। पशुधन विकास योजान के अंतर्गत पहले लाभार्थियों को केवल 50% सब्सिडी दी जाती थी, जिसे बाद में बढाकर 75% और 90% कर दिया गया, योजना में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त बाकी प्रतिशत का भुगतान खुद से करना होता है।

शुरू की गईझारखण्ड सरकार द्वारा
वर्तमान वर्ष2023
संबंधित विभागग्रामीण विकास कल्याण और कृषि विभाग
माध्यमऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों
योजना के लाभार्थीराज्य के सभी किसान
उद्देश्यकिसानो को पशुपालन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना
सब्सिडी75% से 90%
आधिकारिक वेबसाइटmpvyjharkhand.in

झारखण्ड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का उद्देश्य

झारखण्ड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहन देना है, जैसा की हमारा देश कृषि प्रधान देश है जहाँ अधिकतम आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर करती है, ऐसे में कृषि के साथ-साथ किसानों को आय को पशुपालन के माध्यम से अतिरिक्त आय का साधन प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार किसानों को पशुपालन या दुधारू पशुओं की खरीद के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान करवाती है, जिससे किसान सस्ते में पशुओं की खरीद कर दूध का व्यवसाय शुरू कर बेहतर लाभ अर्जित कर सकेंगे और इससे उनके आय में भी बढ़ोतरी हो सकेगी।

Pashudhan Vikas Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ की जानकरी कुछ इस प्रकार है।

  • झारखण्ड सरकार द्वारा किसानों की आय में बढ़ोतरी और उन्हें पशुपालन में प्रोत्साहन देने के लक्ष्य से पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है।
  • इस योजना के तहत किसानों को गाय-भैंस की खरीद पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
  • योजना के बेहतर संचालन के लिए सरकार की और से 660 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है।
  • पशुधन विकास योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 75 से 90% तक का अनुदान दिया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के किसानों को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाती है।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को इसमें आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना हेतु पात्रता

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में आवेदन के लिए आवेदक को स्की निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना होगा, जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • योजना में आवेदन के लिए आवेदनकर्ता झारखण्ड के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • किसान या पशुपालक योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
  • योजना में सभी श्रेणियों के नागरिकों के साथ-साथ दिव्यांगन एवं विधवा महिलाएं भी आवेदन के पात्र होंगी।
  • आवेदक के पास पशुपालन के लिए अतिरिक्त जगह होनी चाहिए।

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, बिना पूरे दस्तावेजों के योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, ऐसे सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • आवेदक का आधारकार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
  • विधवा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक की पासबुक

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को योजना में आवेदन करना होगा, इसके लिए योजना में आवेदन की प्रक्रिया आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।

  • योजना में आवेदन के लिए सबसे पहले आप अपने नजदीकी पशुपालन विभाग कार्यालय में जाएं।
  • यहाँ आपको कार्यालय से पशुधन विकास योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • अब फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से भर दें।
  • सारी जानकारी भरकर आप फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों की अटैच कर दें।
  • अब आखिर में फॉर्म की जांच करके इसे कार्यालय में ही जमा करवा दें।
  • इस तरह आप पशुधन विकास योजन में आवेदन कर सकेंगे।
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