Jharkhand Mukhyamantri Sukanya Yojana 2023: झारखंड सरकार द्वारा राज्य में बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए समय-समय पर कई प्रयास किए जाते हैं, ऐसी ही एक योजना के माध्यम राज्य में बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगाने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के द्वारा वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के कमजोर आय वर्ग अंत्योदय कार्ड धारकों एवं SECC-2011 में शामिल परिवारों की बेटियों को जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा पूरी होने में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ऐसे में अगर आप भी Jharkhand Mukhyamantri Sukanya Yojana 2023 के तहत अपनी बालिका को इसका लाभ दिलवाना चाहते हैं तो सुकन्या योजना का लाभ, उद्देश्य, आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी आप हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।
झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना
झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा राज्य में बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहयोग देने के लक्ष्य से 24 फरवरी, 2019 में की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के नाम में 24 अगस्त, 2022 को संशोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर इसका नाम बदलकर सावित्री बाई पहले किशोरी संवृद्धि योजना रख दिया था। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल परिवारों को बालिकाओं को 18 वर्ष पूरे करने तक 40,000 रूपये की वित्तीय सहायता निर्धारित किस्तों में प्रदान की जाती है। जिससे राज्य में बालिकाओं के साक्षरता दरों में वृद्धि लाई जा सकेगी और वह भी शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
योजना का नाम | Jharkhand Mukhyamantri Sukanya Yojana |
आरम्भ की गई | पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के द्वारा |
आरंभ वर्ष | 2019 |
आवेदन माध्यम | ऑफलाइन प्रक्रिया |
योजना के लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर एवं SECC-11 में शामिल परिवार की बेटियां |
उद्देश्य | बेटियों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
कुल किस्तें | 6 किस्तें |
आर्थिक सहायता | 40,000 रूपये |
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मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2023 के लाभ
योजना के अंतर्गत आवेदन करने पर मिलने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत राज्य में बालिकाओं की शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- राज्य के कमजोर आय वर्ग परिवार की बालिकाओं को जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक योजना का लाभ दिया जाता है।
- इस योजना के तहत सरकार कमजोर आय वर्ग परिवार की बालिकाओं को शिक्षा पूरी करने में सहयोग देने के लिए 6 किस्तों में 40 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है।
- इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 37 लाख परिवार जिसमे 27 लाख SECC-2011 के तहत शामिल और 10 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवार शामिल है, उन्हें दिया गया है।
- मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत राज्य के लगभग 37 लाख परिवारों को लाभ दिया जा चुका है।
- राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि लाभार्थी बालिका के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जारी की जाती है।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक ऑफलाइन माध्यम से अपने स्कूल, प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण पदाधियकारी कार्यालय से संपर्क कर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत राज्य की बालिकाएं शिक्षित होकर अपने पैरो पर खड़ी हो सकेंगी।
मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत दी जाने वाली किस्तें
योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 6 किस्तों में आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है, जो कुछ इस प्रकार है।
- कक्षा 8वीं में एडमिशन लेने पर – 2500 रूपये सहायता राशि
- कक्षा 9वीं में नामांकन पर – 2500 रूपये सहायता राशि
- 10वीं कक्षा में नामांकन पर – 5000 रूपये सहायता राशि
- 11वीं कक्षा में नामांकन पर – 5000 रूपये सहायता राशि
- 12वीं कक्षा में नामांकन पर – 5000 रूपये सहायता राशि
- 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद – 20000 रूपये सहायता राशि
- कुल आर्थिक सहायता राशि – 40000 रूपये
योजना में आवेदन हेतु पात्रता (Eligibility)
मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा, जो कुछ इस प्रकार है।
- मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में आवेदन करने वाले आवेदक झारखंड के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- जिन परिवारों का नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC) 2011 में शामिल है उनकी बालिकाएं योजना में आवेदन के पात्र होगी।
- इसके साथ ही अंत्योदय कार्ड धारक परिवार की बालिकाओं को भी झारखडं मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ दिया जाएगा।
- मुखयमंत्री सुकन्या योजना के तहत बालिका को 20000 रूपये की एकमुश्त राशि केवल 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रदान की जाती है, लेकिन 18 वर्ष की आयु से पहले बेटी का विवाह करवाने पर उसे यह एकमुश्त राशि नहीं दी जाती।
- सुकन्या योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार को बेटी के जन्म का पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
- योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए बेटी का बैंक में खाता होना आवश्यक है, जो उसके आधार कार्ड से लिंक हो।
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JH Mukhyamantri Sukanya Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
सुकन्या योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, जिनके माध्यम से वह योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। ऐसे सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक बालिका का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- स्कूल जाने का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्टपोर्ट साइज फोटो
Mukhyamantri Sukanya Yojana आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में आवेदन के लिए आप यहाँ बताई गई प्रक्रिया को पढ़कर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
- योजना में आवेदन के लिए आप यहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा आप स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र या ब्लॉक से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का
आवेदन फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भर लें।
- सारी जानकारी को भरकर आपको फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों को अटैच कर देना होगा।
- अब आखिर में फॉर्म की जांच आकरके इसे प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर जमा कर दें।
- इस तरह झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Mukhyamantri Sukanya Yojana 2023 से जुड़े प्रश्न/उत्तर
झारखडं मुखयमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई है ?
झारखडं मुखयमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा 24 फरवरी, 2019 को की गई थी।
मुख्यंत्री सुकन्या योजना को आरंभ करने का क्या उद्देश्य है ?
मुख्यंत्री सुकन्या योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में बाल प्रथा जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाकर बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देना है, जिससे बालिकाएं शिक्षित होकर भविष्य में आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और उन्हें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।
सुकन्या योजना का लाभ कीन्हे मिल सकेगा ?
सुकन्या योजना के तहत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब परिवार जो अंत्योदय कार्ड धारक है या SECC-2011 में शामिल है उन बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।
योजना के तहत लाभार्थी को क्या लाभ दिया जाता है ?
योजना के तहत लाभार्थी बालिकाओं को जन्म से लेकर 18 वर्ष पूरी होने तक आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, जिसमे कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक 20 हजार रूपये निर्धारित किस्तों में और 18 वर्ष पूरी होने के बाद 20 हजार रूपये की एकमुश्त किस्त दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में आवेदन की क्या प्रक्रिया है ?
मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में आवेदन के लिए आवेदक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए आप ऊपर दिए गए लिंक के माध्यम से या फिर स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र या ब्लॉक से भी योजना का फॉर्म प्राप्त कर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।