झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: बालिकाओं की शादी के लिए झारखंड सरकार देगी मदद, जानें कैसे

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Reported by Shiv Nagar

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झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य में बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर या बीपीएल श्रेणी के परिवार की बालिकाओं को उनके विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी, जिससे बेटी के विवाह में होने वाले खर्च का वहन बिना किसी आर्थिक समस्या के आसानी से किया जा सकेगा।

ऐसे में यदि आप भी झरखण्ड के निवासी हैं और अपनी बेटी के विवाह हेतु Mukhyamantri Kanyadan Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस लेख के माध्यम से हम आपको कन्यादान योजना क्या है? योजना के लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।

झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
Jharkhand Mukhyamantri Kanyadan Yojana Apply

झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राज्य के गरीब एवं कमजोर आय वर्ग परिवार की बालिकाओं को विवाह के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। जिसके अंतर्गत सरकार ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं होती की वह अपनी बालिका के विवाह में होने वाले खर्चे उठा सकें जिसके चलते उन्हें बाहर से लोन या कर्ज लेना पड़ता है, ऐसे परिवार की बालिकाओं को सरकार योजना के तहत 20 से 30 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत यह लाभ एक परिवार की दो बालिकाओं को दिया जाता है।

वर्तमान वर्ष2024
माध्यमऑफलाइन प्रक्रिया
श्रेणीराज्य सरकारी योजना
लाभार्थीराज्य के कमजोर आय वर्ग परिवार की बालिकाएं
उद्देश्यबालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना

झारखण्ड मुखयमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य

झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड कन्यादान योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब परिवार की बालिकाओं को विवाह हेतु सहयोग देना है। इससे प्रदेश में ऐसे बहुत से परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने के कारण या आय का कोई बेहतर स्रोत नहीं होने के कारण वह बेटी के विवाह हेतु अधिक बचत नहीं कर पाते, जिससे उन्हें विवाह के लिए लोन या कर्जा करना पड़ता है। ऐसे परिवार की बालिकाओं के विवाह में होने वाले खर्चे से परिवार को राहत प्रदान करने के लिए सरकार योजना के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिका के विवाह हेतु प्रदान किया जाता है, जिससे प्रदेश में बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाईं जा सकेगी और पढ़-लिखकर बालिकाएं शिक्षित होकर आत्मनिर्भर व शसक्त बन सकेंगी।

लाभ

  • झारखण्ड के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग परिवार की बेटियों के विवाह के लिए इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • योजना के तहत लाभार्थी बालिकाओं को 30 हजार रूपये तक की सहायता राशि जारी की जाएगी।
  • यह लाभ एक परिवार की दो बालिकाएं प्राप्त कर सकेंगी।
  • कन्यादान योजना के तहत मिलने वाली धनराशि से आवेदक बालिका के विवाह में होने वाले खर्चे पूरे किए जा सकेंगे।
  • राज्य में बाल-विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लग सकेगी।
  • योजना के माध्यम से बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को खत्म करने में मदद मिलेगी और उन्हें एक बोझ न समझकर उन्हें ही सकारात्मकता के साथ अपना सकेंगे।

आवेदन हेतु पात्रता

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना होगा, जिसे पूरा करने पर ही आपको योजना का लाभ मिल सकेगा, ऐसी सभी पात्रताओं की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • योजना में आवेदन के लिए आवेदक बालिका झारखण्ड की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक बालिका की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है, इससे कम आयु की बालिका योजना में आवेदन के पात्र नही होंगी।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार की दो बालिकाएं पात्र होंगी।
  • मुहखयामंत्री कन्यादान योजना में आवेदन के लिए राज्य के बीपीएल परिवार की बालिकाओं, गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग बालिकाओं को दिया जाएगा।
  • ऐसे परिवार जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, उनके पास बीपीएल राशन कार्ड होना आवश्यक है।
  • आवेदक का बैंक में खाता होना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज

झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन के लिए आवेदक को कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ऐसे सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक की पासबुक

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन प्रक्रिया

इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक क्षेत्र के ब्लॉक या जिला कल्याण विभाग में सभी दस्तावेजों को लेकर जाएं, यहाँ से आपको योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करके उसमे पूछी गई सभी जानकारी सही से भरकर फॉर्म में दस्तावेजों को अटैच करके उसे विभाग में ही जमा करवा देना होगा। जिसके बाद दस्तावेजों के सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

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