झारखंड जाति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और अपने आवेदन का स्टेटस कैसे जानें, इत्यादि के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें। झारखंड ई-डिस्ट्रिक्ट (झारसेवा) पोर्टल और सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से राज्य का कोई भी नागरिक जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस पोर्टल जाति प्रमाण पत्र के अलावा आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और झारखंड राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। राज्य सरकार ने लोगों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए झार सेवा पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर राज्य के सभी नागरिक प्रमाण पत्र बनवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
झारखंड जाति प्रमाण पत्र 2023
झारखंड जाति प्रमाण पत्र किसी भी नागरिक के जाति से सम्बंधित प्रमाण का वैध दस्तावेज है क्योकि यह राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। राज्य स्तर के सेवाओं का लाभ लेने हेतु तहसील स्तर से जारी प्रमाण पत्र उपयोगी होता है लेकिन केंद्रीय स्तर पर आरक्षण का लाभ लेने के लिए जिला अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होता है। जाति प्रमाण पत्र बनवाने का तरीका आपको आगे बताया गया है।
पोर्टल का नाम | JHARSEWA Jharkhand |
लाभार्थी | अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) |
लाभ | विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और आवेदन के स्टेटस की जाँच |
मोबाइल ऐप | Service Plus |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://jharsewa.jharkhand.gov.in/ |
झारखण्ड ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (JHARSEWA Portal) पर कौन-कौन की सेवाएं (Services) उपलब्ध हैं?
JHARSEWA Portal पर निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध हैं। झारखण्ड राज्य का कोई भी नागरिक ऑनलाइन आवेदन करके इन सेवाओं का लाभ उठा सकता है।
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) हेतु जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन
- मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन
- स्थानीय निवास प्रमाण पत्र (Local Resident Certificate) जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र (Income & Asset Certificate For EWS) जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Registration Certificate) जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन
- वृद्धा पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme) हेतु आवेदन
- विकलांगता पेंशन योजना (Disability Pension Scheme) हेतु आवेदन
- विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) हेतु आवेदन
- हॉस्टल, लॉज और धर्मशाला के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन
- इसके अलावा राशन कार्ड, राजस्व न्यायालय और सूचना का अधिकार (RTI) से सम्बंधित सेवाएं
झारखंड जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवायें
झारखंड सरकार अपने नागरिकों को जाती प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराती है। झारखण्ड के नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं।
- सर्विस प्लस पोर्टल द्वारा।
- झारखण्ड ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (JHARSEWA पोर्टल) द्वारा।
- Service Plus मोबाइल ऐप द्वारा।
- CSC (Pragya केंद्र) द्वारा।
- जन सुविधा केंद्र द्वारा।
- सरकार द्वारा प्रमाणित निजी कीओस्क पर।
Jharkhand Jati Praman Patra के लाभ
झारखंड जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार जारी किया जाने वाला एक मान्य प्रमाण पत्र है जिसके द्वारा राज्य अपने राज्य के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को राज्य की आरक्षण नियमावली के हिसाब से विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराती है जिससे इन्हे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जाति प्रमाण पत्र के निम्नलिखित लाभ हैं।
- आरक्षित वर्ग के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दी जाने छात्रवृति और शुल्क प्रतिपूर्ति लेने में।
- सरकारी स्कूल और कॉलेज में प्रवेश (Admission) के समय।
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिए।
- नौकरी और संस्थानों में आरक्षित वर्गों को दी जाने वाली छूट लेने के लिए।
- झारखंड जाति प्रमाण पत्र द्वारा सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं से जुड़े लाभ लेने हेतु यह एक वैध दस्तावेज है।
Jharkhand Caste Certificate हेतु पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज
झारखंड जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहें हैं तो इन दस्तावेजों को स्कैन करके अपने पास रख लें जिससे आपको ऑनलाइन आवेदन करने में आसानी होगी। झारखण्ड के नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की सूची आगे दी गई है।
पात्रता मानदण्ड (Eligibility)
झारखंड जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने के लिए ऐसे आवेदक ही पात्र होगें जो निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करतें हैं।
- जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने वाला आवेदक भारत का नागरिक हो।
- ऐसे नागरिक जो पिछले न्यूनतम 5 वर्षों से झारखण्ड में निवास कर रहें वो जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक की जाति राज्य में SC/ST/OBC श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित जातियों की सूची में शामिल हो।
आवश्यक दस्तावेज (Documents)
- पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड इत्यादि
- मतदाता पहचान पत्र
- स्थाई पता हेतु प्रमाण पत्र
- जाति से सम्बंधित प्रमाण पत्र
- खतियान की प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति के प्रमाण के लिए किसी निर्वाचित सदस्य/ प्रधान अथवा पटवारी द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र।
- स्वयं अथवा अभिवावक द्वारा (आवेदक के नाबालिक होने की स्थिति में) स्व घोषणा प्रमाण पत्र (Self Declaration)
सर्विस प्लस (Service Plus) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
- सबसे पहले सर्विस प्लस पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट https://serviceonline.gov.in/ को ओपन करें।
- होमपेज पर सबसे ऊपर दाहिनी तरफ Register पर क्लिक करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर Registration का पेज दिखाई देगा जहाँ अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना नया पासवर्ड टाइप करें।
- इसके बाद अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करके कैप्चा कोड भरें और Submit के बटन पर क्लिक कर दें।
- अब आपकी स्क्रीन पर जो पेज खुलकर आएगा उसमें अपने मोबाइल और ईमेल पर प्राप्त OTP को लिखें। उसके बाद Validate के बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह से सर्विस प्लस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जायेगा। जिसके बाद आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
झारखण्ड ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (JHARSEWA Portal) पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
झार सेवा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले इस पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट https://jharsewa.jharkhand.gov.in/ को ओपन करें। इसके बाद होमपेज पर Register Yourself पर क्लिक करें। अब आपकी स्क्रीन पर Service Plus पोर्टल का रजिस्ट्रेशन पेज खुल कर आ जायेगा। सर्विस प्लस पोर्टल पर पंजीकरण का तरीका इस आर्टिकल में आपको बताया गया है। जिसे फॉलो करके आप झारखण्ड ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (JHARSEWA) पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
झारखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Jharkhand Caste Certificate Online Apply)
झारखंड जाति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने करने के लिए सबसे पहले आपको Service Plus पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिसका तरीका इसी आर्टिकल में ऊपर दिया गया हैं। सर्विस प्लस पर पंजीकरण करने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ही आसानी से झारखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- स्टेप-1 सबसे प्रथम सर्विस प्लस पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट https://serviceonline.gov.in/ को ओपन करना है।
- स्टेप-2 अब आपकी स्क्रीन पर पोर्टल का होमपेज खुलकर आया होगा जिसमे आपको Login के बटन पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप-3 अब आपके स्क्रीन पर लॉगिन पेज दिखाई देगा जहाँ आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करें उसके बाद कैप्चा भरकर Login पर क्लिक करें।
- स्टेप-4 अब आप इस पोर्टल पर लॉगिन कर चुके हैं और आपके स्क्रीन पर होमपेज खुलकर आया है जहाँ बायीं तरफ Menu के लिस्ट में आपको Apply For Services का ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- स्टेप-5 अब Apply For Services के नीचे View All Available Services के विकल्प पर क्लिक करें।
- स्टेप-6 इसके बाद Service Name की लिस्ट में अपनी जाति (SC/ST/OBC इत्यादि) के अनुसार Caste Certificate की केटेगरी के लिंक पर क्लिक करें।
- स्टेप-7 इसके बाद आपकी स्क्रीन पर Jharkhand Caste Certificate Form खुलकर आएगा जिसे सावधानी पूर्वक भरना है उसके बाद एक बार पुनः भरे आवेदन को चेक कर लें फिर Submit के बटन पर क्लिक कर देना है।
- स्टेप-8 अब आपके स्क्रीन पर आवेदन संख्या दिखाई देगा जिसे कहीं सुरक्षित नोट कर लें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर भी रजिस्ट्रेशन संख्या का मैसेज प्राप्त हो जायेगा।
- आप JHARSEWA पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट https://jharsewa.jharkhand.gov.in/ पर भी झारखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
झारखंड जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate Jharkhand) के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
झारखंड जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन माध्यम से बनवाने के लिए अपने सम्बंधित तहसील कार्यालय में जाना होगा। जहाँ आपको झारखण्ड जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म लेकर भरना होगा। आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरें और इसके बाद इस आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को संलग्न कर दें। इसके बाद इस अपने आवेदन पत्र को तहसील में सम्बंधित कर्मचारी के पास जमा कर दें। वह कर्मचारी आपको आवेदन की प्राप्ति रसीद भी देगा। इस रसीद की सहायता से आप अपने आवेदन के स्टेटस की जांच कर सकते हैं। आपके द्वारा जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर सम्बंधित अधिकारी आपकी पात्रता की जांच करके अपनी आख्या प्रस्तुत करेगा। इसके बाद पात्र होने पर आपको जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
झारखंड जाति प्रमाण पत्र (Jharkhand Caste Certificate Status) आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?
आप अपने झारखंड जाति प्रमाण पत्र के आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करना है।
- सबसे पहले Service Plus पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट https://serviceonline.gov.in/ को ओपन करें।
- अब होमपेज पर Login के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा लिखकर Login के बटन पर क्लिक करना है।
- अब बायीं तरफ Menu में View Status Of Application पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको Track Application Status के लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा।
- अब जो पेज खुलकर आया है उसमे App Ref No. में अपनी आवेदन संख्या लिखकर Get Data पर क्लिक कर दें। जहाँ आपको अपने झारखंड जाति प्रमाण पत्र आवेदन का स्टेटस दिखाई देगा।
पोर्टल पर लॉगिन किये बिना अपने जाती प्रमाण पत्र के आवेदन का स्टेटस कैसे जानें?
आप Service Plus पोर्टल पर लॉगिन किये बिना भी अपने जाती प्रमाण पत्र के आवेदन का स्टेटस देख देख सकते हैं। इसके लिए आपको सर्विस प्लस पोर्टल के होमपेज पर Track Application के विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपना आवेदन पत्र संख्या और कैप्चा कोड लिखकर Submit कर दें। अब आपकी स्क्रीन पर आपके जाति प्रमाण पत्र के आवेदन का स्टेटस दिखाई देने लगेगा।
झारखंड जाति प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए मान्य है?
Jharkhand Caste Certificate 3 वर्ष के लिए मान्य होता है।
झारखंड जाति प्रमाण हेतु स्व घोषणा (Self Declaration) पत्र कैसे डाउनलोड करें?
Jharkhand e-District (झारसेवा) की ऑफिसियल वेबसाइट के होमपेज ऊपर की तरफ Download Declarations पर क्लिक करके स्व घोषणा पत्र को डाउनलोड किया जा सकता है।