PF खाते से पैसे निकालने से पहले जान लें EPFO का ये नियम, गलती करने पर देना होगा टैक्स

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Reported by Praveen Singh

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कोई भी नौकरी करने वाला कर्मचारी अपने भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन निवेश के विकल्पों को अपनाता है उसमें सबसे अच्छा विकल्प PF खाते में निवेश है। PF खाते में निवेश की गई राशि पर किसी भी अन्य बचत योजना से ज्यादा ब्याज मिलता है। कई लोग नौकरी छूट जाने, बच्चों की शादी, किसी गंभीर बीमारी के इलाज, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने के लिए अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित खर्च को पूरा करने के लिए अपने PF खाते में निवेश की गई राशि से पैसा निकालकर अपनी इन जरूरतों को पूरा करते हैं।

ऐसे में क्या आप भी अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसा निकालने के बारे में सोच रहे हैं? PF खाते से पैसे निकालने से पहले जान लें EPFO का ये नियम, गलती करने पर देना होगा 20 प्रतिशत तक का टैक्स। इस आर्टिकल में हम आपको बताएँगे कि PF से पैसा निकालते समय आपको कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। Provident Fund से पैसा निकालते समय आपको किन परिस्थियों में टैक्स देना पड़ेगा और इस टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएँगे कि किन परिस्थितियों में पीएफ से पैसा निकालने पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

अतः आप सभी सम्मानित पाठक साथियों से अनुरोध है कि पीएफ खाते से पैसा की निकासी पर लगने वाले टैक्स से सम्बंधित नियम को सरल तरीके से समझने के लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

EPFO New Rule

PF खाता क्या होता है?

पीएफ को कर्मचारी भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड भी कहा जाता है। इसमें कर्मचारी हर महीने अपने वेतन का 12 प्रतिशत पैसा जमा करता है और इतना ही पैसा उसके नियोक्ता (Employer) द्वारा भी आपके PF खाते में जमा किया जाता है। सरकार द्वारा PF खाते में आपके द्वारा निवेश की गई राशि पर उच्च दर पर ब्याज दिया जाता है। इसके अलावा पीएफ खाते में हर साल 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है। इससे आपको रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित राशि की पेंशन भी मिलती है।

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पीएफ खाते से पैसा निकासी पर लगने वाले टैक्स से सम्बंधित नियम

अगर आप भी अपने PF खाते से पैसा निकालने वाले हैं तो जान लीजिये EPFO के वो नियम जिससे आप प्रोविडेंट फण्ड से पैसे की निकासी के समय लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं।

  • 5 साल की सेवा (Service) पूरा करने के बाद PF खाते से पैसा निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।
  • अगर आप PF 50 हजार रुपये से कम है तो इसकी निकासी पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है भले की आपकी सर्विस 5 साल न पूरी हुई हो।
  • अपने पुराने PF को दूसरे PF खाते में ट्रांसफर करने पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।
  • बीमारी, कंपनी /प्रोजेक्ट बंद होने अथवा किसी अन्य कारण से आपकी नौकरी छूट जाने की परिस्थिति में PF से पैसा निकालने पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है।

इन परिस्थियों में देना पड़ सकता है टैक्स

अगर सर्विस 5 साल नहीं पूरी हुई है और आप अपने PF खाते से 50 हजार या उससे की राशि निकालते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप पैन कार्ड नहीं देते हैं तो आपको 20 प्रतिशत की दर से भरी भरकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने पैन कार्ड दे दिया तो आपको केवल 10 प्रतिशत का ही टैक्स देना पड़ेगा।

आप इस 10 प्रतिशत के टैक्स को भी बचा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 15G अथवा 15H जमा करना पड़ेगा। अगर आपकी वार्षिक आय, इनकम टैक्स छूट की सीमा के अंदर है तो आप फॉर्म 15G देकर इस टैक्स को बचा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को इसके लिए फॉर्म 15H देना पड़ेगा।

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Disclaimer

अगर आपने EPFO की सदस्यता ग्रहण के 5 साल के अंदर PF खाते से 50 हजार या उससे अधिक पैसा निकालते हैं तभी आपको टैक्स देना पड़ सकता है, जिसे आप पैन कार्ड और फॉर्म 15G/ 15H देकर बचा भी सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में PF खाते से पैसा निकालने पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। आर्टिकल में दी गई जानकारी EPFO की ऑफिसियल वेबसाइट और Union Budget 2023-2024 के अनुसार है।

About the author

Praveen Singh

नमस्कार दोस्तों! मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है और मै इस वेबसाइट का एडमिन और लेखक हूँ। मैंने 2011 में अपना बी.एड पूरा करने के बाद से ही ऑनलाइन लेखन का काम शुरू कर दिया था, और इस वेबसाइट का बनाने का उद्देश्य भी मेरा यही था कि मैं अपने लेखन से उन सभी लोगो की मदद कर सकूँ जो इंटरनेट पर कुछ जानकारी लेने आते हैं।

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