बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2024 (MGPY); खुद का वाहन खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी, जाने आवेदन प्रक्रिया

बिहार सरकार द्वारा राज्य में नागरिकों की सुविधा के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जाती है। ऐसी ही एक योजना के माध्यम से सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को यात्री परिवहन की खरीद करने के लिए 50% तक की सब्सिडी का लाभ प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री

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Reported by Shiv Nagar

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बिहार सरकार द्वारा राज्य में नागरिकों की सुविधा के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जाती है। ऐसी ही एक योजना के माध्यम से सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को यात्री परिवहन की खरीद करने के लिए 50% तक की सब्सिडी का लाभ प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की गई है, जिससे वह अपनी आवश्यकतानुसार 3 पहिया से 4 पहिया वाहन की खरीद बिना किसी आर्थिक समस्या के कर सकेंगे।

राज्य के जो नागरिक बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसमें आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इस लेख के माध्यम से हम आपको Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana क्या है? योजना के लाभ, पात्रता,आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेंगे, इसके लिए आप लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana Apply

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2024

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई योजना है, जिसका संचालन बिहार सरकार परिवहन विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के माध्यम से सरकार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को वाहन खरीदने में 50 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान करेगी या एक लाख रूपये तक वित्तीय सहायता राशि उनके खाते में जारी करेगी, जिसमे अतिरिक्त 50 प्रतिशत राशि का अनुदान नागरिक को खुद से करना होता है। इससे नागरिक योजना का लाभ प्राप्त कर 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के वाहन खरीद सकेंगे।

इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा 8405 पंचायतों को चुना गया है, जिनमे से हर पंचायत के 5 उम्मीदवारों को लाभार्थी बनाया जाएगा, इससे योजना के तहत कुल 42025 उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। सरकार परिवहन योजना के तहत नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की और से 412 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है।

शुरू की गईमुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा
वर्तमान वर्ष 2024
माध्यम ऑनलाइन प्रक्रिया
लाभार्थी राज्य के ग्रामीण निवासी
उद्देश्य नागरिकों को परिवहन की
खरीद पर सब्सिडी प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/transport

ग्राम परिवहन योजना के लाभ

  • मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत सरकार नागरिक जो अपने रोजगार के लिए वाहन की खरीद करना चाहते हैं, उन्हें सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
  • राज्य सरकार द्वारा नागरिको को वाहन की खरीद पर 50% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
  • योजना में आवेदन हेतु पंचायत के लिए 7 योग्य आवेदकों का उपलब्ध रिक्तियों अनुसार चयन किया जाएगा, जिनमे 4 लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और 3 लाभार्थी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य होंगे।
  • ग्राम परिवहन योजना के माध्यम से बिहार के कुल 8405 ग्राम पंचायतों का चुनाव किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से पंचायत से 5 पात्र उम्मीदवारों को लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना हेतु पात्रता

ग्राम परिवहन योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना होगा, जिसे पूरा करने पर ही आपको योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, ऐसी सभी पात्रताओं की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन के लिए आवेदक बिहार के निवास होने चाहिए।
  • आमंत्रण की तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा आवेदन के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिक योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
  • वह आवेदक के पास हलके मोटरयान चालक की अनुज्ञप्ति होनी चाहिए।
  • ग्राम परिवहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे, जिससे उनके समय व पैसे दोनों की बचत हो सकेगी।
  • यदि आवेदक किसी सरकारी सेवा में नियोजित हैं, वह योजना में आवेदन हेतु पात्र होंगे।
  • किसी पंचायत हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को उक्त पंचायत का निवासी होना चाहिए।
  • यदि आवेदक का पहले से कोई व्यावसायिक वाहन है, तो वह योजना में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
  • योजना के तहत मिलने वाली सहायता से नागरीक तीन व चार पहिया वाहन की खरीद कर सकेंगे।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन के लिए आवेदक को कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिनके माध्यम से वह आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी, ऐसे सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना पंजीकरण प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो आवेदक योजना में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पहले पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।

  • योजना में आवेदन के लिए आवेदक ,सबसे पहले ग्राम परिवहन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको Apply Online का विकल्प मिलेगा, जिसपर आपको क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद अगले पेज में Register if you don’t have any account के विकल्प क्लिक करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर पंजीकरण फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर भरकर पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • जिसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करके Register के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया

योजना में पंजीकरण के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानने के लिए आवेदक यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक लॉगिन के लिए होम पेज पर विजिट करें।
  • यहाँ आपको लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा, जिसपर आपको क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर लॉगिन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ आपको फॉर्म में अपना यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • अब नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरकर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आपकी लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • पोर्टल पर लॉगिन के बाद आपकी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे पता, जन्म तिथि आदि दर्ज करनी होगी।
  • सारी जानकारी भरकर फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड कर दें।
  • अब आखिर में सभी जानकारी पढ़कर सबमिट के बटन पर क्लिक करें।
  • जिसके बाद आपकी योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया पूरी हो जाएगी।

आवेदन स्थिति ऐसे करें चेक

ग्राम परिवहन योजना में आवेदन करने वाले नागरिक योजना में आवेदन स्थिति की जानकारी यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।

  • आवेदन स्थिति चेक करने के लिए आवेदक सबसे पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
  • अब होम पेज पर आपको नीचे ट्रांसपोर्ट का विकल्प मिलेगा, जिसपर आपको क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद नए पेज में आपको मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का विकल्प दिखाई देगा।
  • अब अगले पेज में आवेदन स्थिति के चेक करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड को भरकर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपके आवेदन स्थिति की जानकारी खुलकर आ जाएगी।
  • इस तरह आप योजना में आवेदन स्थिति की जांच कर सकेंगे।

ग्राम परिवहन योजना में आवेदक को क्या लाभ प्राप्त होगा?

ग्राम परिवहन योजना में आवेदक को तीन या चार पहियाँ वाहन की खरीद के लिए सरकार 50 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान करेगी या एक लाख रूपये तक वित्तीय सहायता राशि उनके खाते में जारी करेगी।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन-कौन नागरिक आवेदन कर सकेंगे?

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिक आवेदन कर सकेंगे।

ग्राम परिवहन योजना से संबंधित जानकारी के लिए इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है?

इस योजना से संबंधित जानकारी के लिए इसका हेल्पलाइन नंबर 0612-2233333 है।

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