राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना 2024; राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में बेटियों के उत्थान और उन्हें शसक्त बनाने के उद्देश्य कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जाती है। ऐसी ही एक योजना के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग परिवार की बालिकाओं को शादी हेतु सहयोग देने के लिए राजस्थान सरकार की और से राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए 51000 रुपये तक की आर्थिक मदद करेगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर बेटी की शादी का आर्थिक बोझ कम होगा और वह बिना किसी समस्या के बेटी की शादी करवा सकेंगे।
ऐसे में यदि आप भी राजस्थान के निवासी हैं और अपनी बेटी का विवाह करवाने के लिए Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप योजना समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट या नजीकी ईमित्र केंद्र जाकर योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। इस लेख के माध्यम से हम आपको राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना क्या है? योजना के लाभ, पात्रता, जरुरी दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया से संबधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके लिए आप लेख को अवश्य पढ़ें।
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना 2024
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग परिवार की बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना को शुरू किया है, जिसका क्रियान्वयन समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक सामान्य वर्ग परिवारों की बालिकाओं को विवाह के लिए 31,000 रूपये से 51,000 रूपये की आर्थिक सहायता मुहैया करवाती है। यह लाभ राज्य सरकार द्वारा उन्ही बालिकाओं को विवाह के लिए दिया जाएगा, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी। जिससे बालिका का परिवार बिना किसी कर्जे या वित्तीय समस्या के बालिका का विवाह करवाने में सक्षम बन सकेगा।
योजना का नाम | Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana |
शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
वर्ष | 2024 |
माध्यम | ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों |
लाभार्थी | राज्य के बीपीएल एवं कमजोर आय वर्ग परिवार की बेटियां |
उद्देश्य | बेटी के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | sje.rajasthan.gov.in |
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योजना में दी जाने वाली अनुदान राशि
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवार की बेटी को विवाह के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि बालिका की शिक्षा पर भी निर्भर करती हैं। इसमें योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली बेटी जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हैं और उसने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है तो उसे विवाह के लिए 51000 रूपये की अनुदान राशि दी जाती है, वहीँ 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिका जिसकी शादी केवल 12वीं पास होने के बाद होती है उसे 41000 रूपये या अन्य स्थिति में 31000 रूपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है।
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में कमजोर आय वर्ग परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु सहयोग प्रदान करने के लिए राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना की शुरुआत की गई है।
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थी बालिका को विवाह के लिए 31,000 रूपये से 51,000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दी जाने वाली राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह के एक माह पूर्व और विवाह के बाद अधिकतम छह माह की अवधि तक आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे।
- राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला अधिकारी के नेतृत्व में समिति का गठन किया जाएगा, इस समिति द्वारा जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से एक परिवार की दो बालिकाओं को लाभ मिल सकेगा।
- कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत लाभार्थी को तभी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जब शादी के लिए माता-पिता की सहमति होगी।
- आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग परिवारों को अपनी बेटी के विवाह हेतु बाहर से लोन लेकर कर्जा उठाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- योजना के तहत दी जाने वाली राशि का लाभ प्राप्त कर गरीब परिवार अपनी बेटी का विवाह बिना किसी आर्थिक परेशानी के कर सकेंगे।
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना की योग्यता
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी कुछ निर्धारित योग्यताओं को पूरा करना होगा, जिसे पूरा करने पर ही आपको योजना का लाभ मिल सकेगा, ऐसी सभी योग्यताओं की जानकारी निम्नलिखित है।
- योजना में आवेदन के लिए आवेदक राजस्थान के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- कन्या शादी सहयोग योजना में आवेदन के लिए आवेदक कन्या की आयु 18 वर्ष और उसके वर की आयु 21 होनी जरुरी है।
- एक परिवार की दो बालिकाएं योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी।
- इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर, बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग परिवार आवेदन के पात्र होंगे।
- आवेदक बालिका के परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना में आवेदन के लिए आवेदक के परिवार का भामाशाह कार्ड होना आवश्यक है।
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Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana जरुरी दस्तावेज
योजना में आवेदन के लिए आवेदक को कुछ जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ऐसे सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- कन्या का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना में आवेदन के लिए आवेदक यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
- योजान में आवेदन हेतु आवेदक सबसे पहले अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र में सभी जरुरी दस्तावेजों को लेकर जाएं।
- यहाँ आपको केंद्र संचालक से राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करके आपको उसमे पूछी गई सभी अजानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- सारी जानकारी बढ़कर आप फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच कर दें।
- अब आखिर में फॉर्म की अच्छे से जांच कर लें, यदि कोई जानकारी रह जाती है, तो उसे भर लें।
- अब फॉर्म को ई-मित्र संचालक को अपना फॉर्म दे देना होगा।
- जिसके बाद संचालक द्वारा आपको एक रेफ़्रेन्स नंबर प्रदान कर दिया जाएगा।
- आप इस नंबर को भवसीही के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।
- इस तरह आपके राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना का क्या उद्देश्य है?
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग परिवार की बालिकाओं को विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितना लाभ दिया जाएगा?
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 31,000 रूपये से 51,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
Kanya Shadi Sahyog Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन-कौन आवेदन के पात्र होंगे?
Kanya Shadi Sahyog Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक सामान्य वर्ग परिवारों की बालिकाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक वह आवेदन कर सकती हैं।
योजना में किस तरह आवेदन किया जा सकता है?
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना में आवेदन के लिए आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करके आवेदन कर सकते हैं।