झारखण्ड सरकार द्वारा किसानों को कृषि में प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह के प्रयास किए जाते हैं, इसी कड़ी में सूखे की समस्या से परेशान किसानों को राहत देने के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसे किसान जिनकी फसल सूखे से प्रभावित हो गई है, उन्हें मुआवजे के रूप से सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
ऐसे में राज्य के किसान जो मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इस लेख के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना क्या है? योजना के लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके लिए आप लेख को पूरा आवश्य पढ़ें।
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना क्या है?
झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य में सूखे की समस्या से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की शुरुआत की गई है। जैसा की अक्सर प्रकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसलों को काफी नुक्सान होता है जिसे देखते हुए किसानों की समस्या को देखते हुए सरकार उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करती है, ऐसे में सूखे से हुए नुक्सान से प्रभावित किसानो के लिए सरकार किसानों को सुखाड़ राहत योजना का लाभ प्रदान करवाती है।
आपको बता दें झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के 22 जिलों (पूर्वी सिंहभूमि एवं सिमडेगा छोड़कर) के लगभग 226 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, ऐसे सभी 22 जिलों के प्रभावित प्रखंडों के किसान परिवारों को तत्तकाल सूखा राहत के लिए 3500 रूपये सहायता राशि दी जाएगी, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत लगभग 30 लाख से अधिक सूखे से प्रभावित किसानों के परिवारों लाभ दिया जाएगा।
शुरू की गई | झारखण्ड सरकार द्वारा |
वर्तमान वर्ष | 2024 |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन |
लाभार्थी | राज्य के सभी किसान |
उद्देश्य | सूखे से प्रभावित फसलों पर आर्थिक सहयोग प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | msry.jharkhand.gov.in |
सुखाड़ राहत योजना का उद्देश्य
झारखण्ड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों को सूखे की समस्या से फसलों को होने वाले नुक्सान से राहत प्रदान करना है। जैसा की प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसलें बेहद ही प्रभावित होती है, जिसके कारण उन्हें बहुत नुक्सान उठाना पड़ता है। किसानो की इसी समस्या को देखते हुए अन्य सरकारों की तरह झारखण्ड सरकार द्वारा भी किसानों की प्रभावित फसलों के लिए मुआवजे के रूप में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। इससे राज्य के किसानों को होने वाली क्षति से राहत मिल सकेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकेगा।
Mukhyamantri Sukhad Rahat Yojana के लाभ
सुखाड़ राहत योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के माध्यम से सरकार राज्य के किसानों को सूखे की समस्या से हुए फसलों के नुक्सान पर राहत प्रदान करेगी।
- योजना के अंतर्गत झारखण्ड के 22 जिलों के 226 प्रखंडों के प्रति किसान परिवार को सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- सुखाड़ राहत योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को सूखे से राहत के लिए 3500 रूपये की आर्थिक सहायत प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किसान को योजना में पंजीकरण करना आवश्यक है।
- इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण फसल की क्षति पर लाभ दिया जाएगा।
- राज्य के वह सभी किसान जिनके द्वारा इस साल बुवाई नहीं की गई है या जिनकी फसल 33% से ज्यादा प्रभावित है उन सभी किसानों को योजान का लाभ दिया जाएगा।
- सुखाड़ राहत योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि आवेदक के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत किसानों को बीमा कंपनी द्वारा नुक्सान की राशि प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत किसानों को फसलों की क्षति पर मिलने वाले लाभ से राहत मिल सकेगी और उन्हें किसी तरह की आर्थिक समस्या का समाना नहीं करना पडेगा।
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना आवेदन हेतु पात्रता
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना होगा, जिन्हे पूरा करने पर ही आपको योजना का लाभ दिया जाएगा, ऐसी सभी पात्रताओं की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- योजना में आवेदन के लिए आवेदक झारखण्ड के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- यदि आवेदक किसान की फसल सूखे के कारण नष्ट हुई है, तो वह आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- आवेदनकर्ता यदि पहले से किसी अन्य बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं तो वह आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- योजना में आवेदन के लिए आवेदक का बैंक में अकाउंट होना आवश्यक है।
योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री सुखाड़ योजान में आवेदन के लिए आवेदक के पास कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, बिना पूरे दस्तावेजों के योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, ऐसे सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- किसान क्रेडिट कार्ड
- भूमि संबंधित दस्तावेज
- किसान क्रेडिट कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक की पासबुक
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप किसान मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो योजना में आवेदन के लिए आप इसकी ऑनलाइन आवेदक प्रक्रिया यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।
- योजना में आवेदन के लिए आवेदक को सबसे पहले सुखाड़ राहत योजना ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको मेन्यू में पंजीकरण करें का विकल्प दिखाई देगा, जिसपर आप क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पंजीकरण के लिए एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको यूजर नेम/ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आप दिए गए कैप्चा कोड को भरकर Sign in के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आपकी मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
योजना में लॉगिन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में लॉगिन के लिए आप लॉगिन की प्रक्रिया यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।
- पोर्टल पर लॉगिन के लिए के लिए आवेदक को सबसे पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको आवेदक लॉगिन करें का वकल्प मिलेगा, जिसपर आपको क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर लॉगिन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपक अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- अब आखिर में दिए गए कैप्चा कोड को भरकर Submit के बटन पर क्लिक करें।
- इस तरह आपकी मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में लॉगिन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
सुखाड़ राहत योजना के तहत लाभार्थियों को क्या लाभ दिया जाएगा?
सुखाड़ राहत योजना के तहत 22 जिलों के 226 प्रखंडों के प्रति किसान परिवार को 3500 रूपये की आर्थिक सहायत राशि प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना से संबंधित जानकारी के लिए इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है?
इस योजना से संबंधित जानकारी के लिए इसका हेल्पलाइन नंबर: 18001231136 है।