ITR (इनकम टैक्स रिटर्न): क्या है इनकम टैक्स का नया स्लैब, ऑनलाइन टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया

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Reported by Shiv Nagar

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ITR (इनकम टैक्स रिटर्न): दोस्तों जैसा की आपने कभी न कभी तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) का नाम सुना ही होगा, इनकम टैक्स रिटर्न वह प्रपत्र है, जिसे व्यक्ति द्वारा अपनी आय और टैक्स की जानकारी भरकर इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाता है। आज के समय में हर व्यक्ति को अपनी आय की जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है, जिसके माध्यम से सरकार व्यक्ति से उसकी आय पर टैक्स लेती है, हालांकि इस टैक्स दायरे में वह लोग आते हैं, जिनकी कुल आय 2.5 लाख रूपये या इससे अधिक होती है। ऐसे लोगों के लिए इनकम टैक्स फाइल करना जरुरी होता है, यह टैक्स व्यक्ति की आय और उसके द्वारा चुने गए टैक्स रेजीम पर भी निर्भर करता है।

ऐसे में यदि आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आईटीआर क्या है, आईटीआर के लाभ, प्रकार, ITR का नया स्लैब, आईटीआर फाइल करने की पक्रिया इससे संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेंगे, इसके लिए आप लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।

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आईटीआर क्या है?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) व्यक्ति की सालाना आय पर लगने वाला टैक्स जो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है, इस आईटीएआर कहते हैं। आईटीआर एक प्रकार का फॉर्म है जिसमे आपको अपनी आय से संबंधित पूरा ब्यौरा देना होता है, इसमें आपको अपनी कुल कमाई और कितना टैक्स दे रहे हैं, इसकी जानकारी देनी होती है। इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए वसूले गए पैसों का उपयोग सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए करती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को समय पर भरना आवश्यक होता है। आईटीआर फाइल के लिए टैक्सपेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर इसे फाइल कर सकते हैं।

आर्टिकल का नामITR (इनकम टैक्स रिटर्न) क्या है इनकम टैक्स का नया स्लैब, टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया
संबंधित विभागआयकर विभाग
वर्तमान वर्ष2023
आईटीआर फाइल माध्यमऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों
उद्देश्यनागरिकों को आईटीआर से संबंधित ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाना
आधिकारिक वेबसाइटincometaxindia.gov.in

ITR फॉर्म के प्रकार

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर नागरिकों को विभिन्न तरह के आईटीआर फॉर्म प्राप्त हो जाएंगे, यह फॉर्म अलग-अलग आय और टैक्स देने वाले करदाताओं के लिए लागू हैं, आयकर विभाग के विभिन्न आईटीआर फॉर्म की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

फॉर्म संख्याकौन कर सकते हैं फाइल
ITR-1इनकम टक्स रिटर्न के इस फॉर्म को SAHAJ भी कहा जाता है, ऐसे नागरिक जिनकी आय उनके पेंशन, वेतन, वन हाउस प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट ब्याज के माध्यम से होती है साथ ही उनकी कुल आय 50 लाख रूपये तक है, वह इस फॉर्म से अपना आईटीआर फाइल करते हैं।
ITR-2हिंदू विभाजित परिवार (HUF) के नागरिक, जिनकी आय का जरिया किसी बिजनेस या पैसे से प्राप्त नहीं होता हैं ऐसे लोग आईटीआर-2 भरते हैं।
ITR-3ऐसे व्यक्ति जो HUF (हिंदू विभाजित परिवार) से हैं और उन्हें उनकी आय किसी बिजनेस या पैसे से प्राप्त हो रही है वह इस फॉर्म को भर सकते हैं।
ITR-4यह फॉर्म उन लोगों के लिए है, जिन्हे किसी व्यवसाय या पेशे से एक अनुमानित आय प्राप्त हो रही है।
ITR-5ITR-5 फॉर्म HUF (हिंदू विभाजित परिवार), कंपनी और फॉर्म ITR-7 फाइल करने वाले व्यक्तियों को छोडकर अन्य सभी यह फॉर्म भर सकते हैं।
ITR-6ऐसी सभी कंपनियां जो इनकम टैक्स की धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं कर रहे हैं, वह ITR-6 फॉर्म को भर सकते हैं।
ITR-7ITR-7 फॉर्म ऐसी सभी कंपनियों और व्यक्तियों के लिए है, जिन्हे धारा 139 (4A), धारा 139 (4B), धारा 139 (4C), धारा 139 (4D), धारा 139 (4E), धारा 139 (4F) के तहत टैक्स रिटर्न फाइल करना जरुरी है।

ITR के क्या लाभ है?

आईटीआर से नागरिकों को होने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • यदि आप अपना आईटीआर समय पर भरते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है, आईटीआर के जरिए आपकी आय का पता लग जाता है, जिससे आपको बैंक से बिना किसी समस्या के लोन प्राप्त हो जाता है।
  • आईटीआर भरने वाले नागरिक जिनका अपना बिजनेस है, यदि वह समय पर अपना आईटीआर भरते हैं तो नागरिकों से कई सरकारी कंपिनयां या फिर प्राइवेट कंपनियों से सामान की लेनदेन करती हैं, जिन्होंने लगातार कुछ समय 5 या 6 सालों से आईटीएआर भरा हो, इससे उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलती है।
  • आईटीआर के जरिए आपको आसानी से वीजा मिल जाता है।
  • अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, तो ही आपको आईटीआर भरना चाहिए इससे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता पढ़ने पर आपकी आय की पूरी जानकारी आयकर विभाग के पास होने से आपको पैसों की लेनदेन में किसी तरह की समस्या नहीं होती है।
  • आईटीआर आपके एड्रेस प्रूफ के भी काम आता है।
  • आईटीआर के जरिए बड़ा बीमा करवाना आसान हो जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी कंपनियां बीमा कवर करने के लिए आईटीआर मांगती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की आयकर दरें

वित्तीय वर्ष 2023-24 की आयकर दरें कुछ इस प्रकार है।

आय का दायरा (Range of Income)आयकर दरें
50 लाख से 1 करोड़ रूपये तक10 प्रतिशत
1 करोड़ से 2 करोड़ रूपये तक15 प्रतिशत
2 करोड़ से 5 करोड़ रूपये तक25 प्रतिशत
5 करोड़ से 10 करोड़ रूपये तक37 प्रतिशत
10 करोड़ रूपये से अधिक37 प्रतिशत

इनकम टैक्स स्लैब वित्त वर्ष 2022-23

इनकम टैक्स स्लैबसभी व्यक्तियों और अविभाजित हिंदू परिवार के लिए लागू
0.0-2.5 लाख रूपयेशून्य (कोई टैक्स नहीं)
2.5 लाख रूपये – 3.00 लाख रूपये5% (धारा 87ए के अंतर्गत कर छूट उपलब्ध)
3.00 लाख रूपये – 5.00 लाख रूपये5% (धारा 87ए के अंतर्गत कर छूट उपलब्ध)
5.00 लाख रूपये – 7.5 लाख रूपये10%
7.5 लाख रूपये – 10.00 लाख रूपये15%
10.00 लाख रूपये – 12.50 लाख रूपये20%
12.50 लाख रूपये – 15.00 लाख रूपये25%
15 लाख रूपये से अधिक30%

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ITR फाइल डाउनलोड प्रक्रिया

आईटीआर फाइल डाउनलोड करने के लिए आवेदक इनकम टैक्स विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • इसके लिए सबसे पहले आप इनकम टेक्स विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब होम पेज पर आपको Form/Downloads के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको ड्रॉप-डाउन मेन्यू में Income Tax Return के विकल्प का चयन करना होगा।
  • जिसके बाद अगले पेज में आपकी स्क्रीन पर फॉर्म खुलकर आ जाएगा, यहाँ से आप आईटीआर फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।

ITR फाइल करने के आवश्यक दस्तावेज

आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, ऐसे सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • आवेदक का पैनकार्ड
  • सैलरी स्लिप
  • बैंक स्टेटमेंट
  • टैक्स बचत निवेशों का प्रमाण
  • बैंकों या पोस्ट ऑफिस से ब्याज सर्टिफिकेट
  • टीडीएस सर्टिफिकेट
  • फॉर्म 16A/16B/16C
  • फॉर्म 26 AS
  • फोएम 16 (नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए)

आईटीआर ऑनलाइन ऐसे करें फाइल

यदि आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो आप आईटीएआर फाइल करने के लिए यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • आईटीआर ऑनलाइन फाइल करने के लिए सबसे पहले आप आयकर विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ यदि आप पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। File ITR Online
  • अगर आप पोर्टल पर पहले से ही पंजीकृत हैं, तो आपको ऊपर दाई तरफ दिए गए Login के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुल जाएगा, यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
  • इसके बाद मेन्यू बार में E-FILE के ऑप्शन पर क्लिक करके इसके नीचे दिए गए File Income Tax Return के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब नए पेज में Assessment Year जिस भी साल का आईटीएआर फाइल करना चाहते हैं, उसका चयन कर लें।
  • इसके बाद ऑनलाइन मोड़ का चयन करके Continue के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • अब अपनी श्रेणी जैसे यदि आप एक व्यक्ति हैं तो व्यक्तिगत का चयन करें, यदि आप हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) का चयन करें और यदि अन्य रूप में ITR फाइल करना चाहते हैं तो Individual का चयन करें।
  • अब फाइलिंग टाइप में जाकर 139(1) Original Return के ऑप्शन का चयन करें।
  • इसके बाद श्रेणी अनुसार अपको ITRFORM का चयन करके से जुडी जानकारी भर दें।
  • यदि आपने पहले से ही जानकारी भर दी है तो आप प्री-वैलिटेड के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • अब नए पेज में आईटीआर फाइल करने के लिए दी गई जानकारी को चेक करके आपको Confirm करके इसे वैलिडेट करना होगा।
  • अब आधार ओटीपी या ईवी (Electronic Verification) कोड की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन ITR V प्रिंटआउट को सीपीसी बैंगलोर भेजकर आप टैक्स रिटर्न वेरिफाई कर सकते हैं।
  • टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आपको ITR V की रेसेप्ट ईमेल पर प्राप्त हो जाएगी।
  • ITR V वेरिफाई हो जाने के बाद आयकर विभाग द्वारा आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसकी जानकारी आपको आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर प्राप्त हो जाएगी।

आईटीआर स्टेटस ऑनलइन ऐसे करें चेक

नागरिक आईटीआर फाइल करने के बाद आईटीआर का स्टेटस दो तरीके एक्नॉलेजमेंट नंबर और यूजर नेम और पासवर्ड की मदद सेऑनलाइन चेक कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • यदि आप एक्नॉलेजमेंट नंबर से स्टेटस चेक करते हैं तो सबसे पहले आयकर विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब होम पेज पर सर्विस टैब के अंतर्गत ITR Status के विकल्प का चयन करें।
  • इसके बाद नए पेज में आप अपना पैन, ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर और दिए गए कैच कोड आदि को दर्ज कर दें।
  • अब सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें, जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर आईटीआर स्टेटस खुलकर आ जाएगा।

यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके

  • सबसे पहले आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
  • अब लॉगिन करें और दशोआरद पर View Returns/Forms के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद ड्रॉप-डाउन मेन्यू में आईटीआर के विकल्प और असेसमेंट ईयर का चयन कर सबमिट पर क्लिक करें।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर आईटीआर का स्टेटस खुलकर आ जाएगा।

ऑफलाइन मोड़ में आईटीआर ऐसे करें फाइल

  • ऑफलाइन मोड़ में आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
  • अब फॉर्म-16 में पूछी गई डिटेल वित्त वर्ष 2022-23 में हुई कुल आय के मुताबिक़ भरें।
  • इस फॉर्म में आपको कुल आय के अलावा कुल सेविंग और टीडीएस की जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • फॉर्म में सभी जानकारी भरकर इसे स्कैन करके इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड कर दें।

ITR साल में कितनी बार और कब तक भरा जा सकता है?

ITR इनकम टैक्स रिटर्न साल में केवल एक बार और 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच भरा जा सकता है।

क्या आईटीआर भरने के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने होते हैं?

जी हाँ, आईटीआर भरने के लिए अलग-अलग श्रेणी के करदाताओं द्वारा अलग-अलग फॉर्म भरा जाता है।

क्या आधार का उपयोग करके भी आईटीआर फाइल की जा सकती है?

जी हाँ, यदि आपके पास पैनकार्ड नहीं है तो आप आधार का उपयोग करके भी आईटीएआर फाइल कर सकते हैं।

आईटीआर भरने के क्या फायदे हैं?

आईटीआर भरने से आपको बैंक से लोन मिलने में आसानी, प्रॉपर्टी की खरीद करना, बिजनेस बढ़ाने, एड्रेस प्रूफ के रूप में और वीजा मिलने में भी आसानी होती है।

ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने की क्या प्रक्रिया है?

ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए आप आयकर विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया ऊपर लेख के माध्यम से साझा कर दी गई है।

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