हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना 2024: हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में सभी वर्ग के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई तरह की योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए जाते हैं। ऐसी ही एक कल्याणकारी योजना राज्य के अंत्योदय परिवार से संबंधित नागरिकों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (HAPPY) के नाम से शुरू की गई है।
इस योजना के माध्यम से राज्य के अंत्योदय परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नही है, उन्हे यात्र के लिए एक वर्ष की अवधि में 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस सुविधा के जरिए वह बिना किसी वित्तीय समस्या के एक जगह से दूसरी जगह यात्रा पूरी कर सकेंगे।
ऐसे में यदि आप भी हरियाणा के निवासी हैं और अंत्योदय परिवार से संबंध रखते हैं, तो आप भी हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस लेख के माध्यम से हम आपको हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना क्या है? योजना के लाभ, पात्रता, जरूरी दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके लिए आप लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।
![हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना 2024: हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए आवेदन कैसे करें? पात्रता एवं लाभ](https://jharkhandpost.in/wp-content/uploads/2024/03/Haryana-Antyodaya-Parivar-Parivahan-Yojana-1024x576.webp)
Haryana Antyodaya Parivar Parivahan Yojana
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी द्वारा बतौर वित्त मंत्री 23 फरवरी, 2024 को विधानसभा बजट की घोषणा के करते हुए हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना को आरंभ करने की घोषणा की।
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य के गरीब अंत्योदय परिवार जिनके पर आय का बेहतर साधन नही हैं, उन्हे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का लाभ देने का निर्णय लिया है।
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत सरकार 22.89 लाख परिवारों को मुफ्त यात्रा का लाभ प्रदान करेगी, जिसमे एक लाख रुपये की वार्षिक आय वाले लगभग 84 लाख लोग शामिल है।
इस योजना के अंतर्गत लबार्थियों को मुफ्त यात्रा के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके लिए योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की संभावना है।
इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को हर साल 500 रूपये की सब्सिडी दी जाएगी, लबर्थियों को इस कार्ड की खरीद के लिए केवल 50 रूपये का भुगतान करना होगा और शेष कार्ड की लागत लगभग 109 रूपये सरकार द्वारा वहन की जाएंगे।
अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की विशेषताएं एवं लाभ
अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत मिलने वाले लाभ की जानकारी निम्नलिखित है।
- हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को निशुल्क परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए की गई है।
- योजना के माध्यम से राज्य के अंत्योदय परिवारों को 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जिनकी से एक लाख रुपये से कम है और उनके परिवार में तीन से अधिक सदस्य है, उन्हे लाभ दिया जाएगा।
- एक परिवार के हर सदस्य को निशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया गया है, जिससे राज्य के अधिक से अधिक परिवारों को लाभ मिल सकेगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के जरूरतमंद परिवार बिना किसी वित्तीय समस्या के एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर सकेंगे।
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योजना का नाम | हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
वर्तमान वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के अंत्योदय परिवार |
उद्देश्य | अंत्योदय परिवारों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करना |
माध्यम | ऑनलाइन प्रक्रिया |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | ebooking.hrtransport.gov.in |
योजना की पात्रता
हरियाणा परिवार परिवहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पत्रताओं को पूरा करना होगा, जिसकी जानकारी निम्नलिखित है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक हरियाणा के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- योजना में आवेदन के लिए आवेदक अंत्योदय परिवार से संबंधित होने चाहिए।
- आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम होनी जरूरी है।
अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हेतु जरूरी दस्तावेज
योजना एम आवेदन के लिए आवेदक को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- परिवार पहचान प्रमाण
- एड्रेस प्रूफ
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना आवेदन प्रक्रिया
राज्य के नागरिक जो हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह आवेदन की प्रक्रिया यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके जान सकेंगे।
- अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में आवेदन के लिए आवेदक सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होम पेज पर आपको “Apply Happy Card” का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दें।
- अब अगले पेज में परिवार पहचान प्रमाण पत्र नंबर और दिए गए Capcha Code को दर्ज करके Send OTP to Verify के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद अपने मोबाइल पर आए ओटीपी को वेरिफाई कर दें।
- ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपकी स्क्रीन पर परिवार के सदस्यों की जानकारी खुलकर आ जाएगी।
- अब आप जिस भी सदस्य के लिए हैप्पी कार्ड आवेदन करना चाहते हैं, आप उसका चयन कर दें।
- इसके बाद आप मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करके और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- अब अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- अब आवेदनपूरा होने के 15 दिन बाद अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय से जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- इस तरह आपके योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना से जुड़े प्रश्न/ उत्तर
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के लिए आवेदक के परिवार की आय कितनी होनी चाहिए?
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के लिए आवेदक के परिवार की आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
योजना के तहत आवेदक को क्या लाभ दिया जाएगा?
योजना के तहत लाभार्थी को 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा।