एंप्लॉय डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित योजनाओं में EDLI यानी एंप्लॉय डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक बेहद ही लाभकारी इंश्योरेंस स्कीम है, जिसका लाभ सभी ईपीएफ कर्मचारियों को मिलता है। इस स्कीम के तहत सभी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट को उसके लाइफ इंश्योरेंस के साथ जोड़ दिया जाता है। एंप्लॉय डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से नौकरी के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि के मेंबर की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रूपये का बेनिफिट मिलता है। ऐसे में यदि आप भी ईपीएफ के मेंबर हैं और EDLI स्कीम क्या है? स्कीम के तहत आपको क्या लाभ प्राप्त होंगे, इसके लिए योग्यता शुल्क आदि की संपूर्ण जानकारी आप हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।
EDLI (एंप्लॉय डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम) क्या है?
एंप्लॉय डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम को ईपीएफओ द्वारा साल 1976 में लांच किया गया था, जिसके बाद से साल 2016, 2017 और 2018 में इसमें काफी बदलाव भी किए गए। यह स्कीम ईपीएफ और ईपीएस दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ काम करती है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और विविध विधि प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत आने वाली सभी कंपनी व संस्थान स्वचालित रूप से ईडीएलआई के लिए रजिस्टर हो जाती हैं, ईडीएलआई के अंतर्गत कर्मचारी को कोई अंशंदान नहीं देना होता है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी के मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को इंश्योरेंस के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, यह बीमा राशि सदस्य की साल भर की सैलरी पर निर्भर करती है।
स्कीम का नाम | एंप्लॉय डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम |
शुरू की गई | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा |
वर्तमान वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | सभी ईपीएफ कर्मचारी |
उद्देश्य | ईपीएफ सदस्य के परिवार लाइफ इंश्योरेंस प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | www.epfindia.gov.in |
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EDLI योजना की विशेषताएं
- ईपीएफ योजना में एक्टीव सदस्य की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को योजना का फायदा मिलता है।
- ईपीएफओ के सदस्य खुद ही ईडीएलआई योजना के लिए रजिस्टर हो जाते हैं।
- योजना के माध्यम से सदस्य की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रूपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
- ईपीएफओ के सदस्य यदि ईपीएफ के एक एक्टीव सदस्य हैं तो ही वह ईडीएलआई योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं, नौकरी छोडने के बाद उनके नॉमिनी इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं।
- ईडीएलआई की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कोई न्यूनतम सेवा अवधि तय नहीं है।
- योजना के अंतर्गत औसत मासिक वेतन की गणना कर्मचारी के मूल + महंगाई भत्ते के रूप में किया जाता है।
- ईडीएलआई के अंतर्गत क्लेम की गई राशि अप्रूवड होने पर यह सीधा नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए है जिनका मासिक वेतन 15000 रूपये है, जिसमे कर्मचारी को कोई अंशदान नहीं करना होता केवल नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के मासिक वेतन का 0.5 प्रतिशत की दर से अंशदान दिया जाता है।
ईडीएलआई हेतु योग्यता शर्तें
ईडीएलआई योजना के तहत बीमा क्लेम करने के लिए व्यक्ति को इसकी निर्धारित योग्यताओं को पूरा करना होगा, जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- ईपीएफओ के सदस्य जो ईपीएफ योजना के अंतर्गत कवर हैं उन्हें ही ईडीएलआई योजना का लाभ दिया जाएगा।
- कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत आने वाले परिवार का कोई सदस्य या नॉमिनी और यदि नॉमिनी नहीं है तो परिवार के सभी सदस्य (प्रमुख बेटों को छोड़कर, प्रमुख बेटों के साथ विवाहित बेटियों और विवाहित पोते-पोतियों को छोड़कर)
- यदि नॉमिनी या परिवार का सदस्य नाबालिक है तो उसके अभिभावक बीमा लाभ के लिए क्लेम कर सकते हैं।
- यदि कोई परिवार नहीं है तो कोई अन्य कानूनी वारिस।
EDLI हेतु आवश्यक दस्तावेज
ईडीएलआई के माध्यम से बीमा राशि क्लेम करने के लिए आवेदक को फॉर्म में कुछ जरुरी दस्तावेजों को जमा करना होगा, ऐसे सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- कानूनी नॉमिनी द्वारा क्लेम के मामले में नॉमिनी प्रमाण पत्र
- सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र
- यदि क्लेम नाबालिक की और से किया गया है तो गार्जियन प्रमाण पत्र
- कर्मचारी की अंतिम बार ईपीएफ योजना, 1952 के तहत छूट प्राप्त कंपनी में नौकरी होने पर कंपनी के एम्प्लायर को 12 महीने की पीएफ डिटेल के साथ मेंबर के नॉमिनेशन फॉर्म की एक वेरिफाई की गई प्रति देनी होगी।
- जिस भी बैंक में फंड ट्रांसफर का ऑप्शन दिया गया है उसका कैंसिल किया गया चेक
EDLI की गणना
ईडीएलआई की गणना की बात करें तो योजना के अंतर्गत मिलने वाली इंश्योरेंस राशि पिछले 12 महीने या एक साल में मिले मासिक वेतन का 35 गुना होता है।
- मान लीजिए यदि एक कर्मचारी का अधिकतम औसत मासिक वेतन 15000 रुपए हैं, तो 35 X ₹ 15000 = 5,25,000 होता है।
- इस योजना के तहत क्लेम करने वाले को 1,75,000 रूपये की बोनस राशि का भुगतान भी किया जाता है।
- इस तरह लाभार्थी को इस योजना के तहत मिलने वाली कुल राशि 7,000,00 रूपये है।
ईडीएलआई के लिए क्लेम फॉर्म
ईडीएलआई योजना के अंतर्गत बीमा राशि क्लेम करने के लिए कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसका परिवार या नॉमिनी फॉर्म 5 IF भर सकते हैं। यदि क्लेम करने वाला नॉमिनी नाबालिक है तो यह फॉर्म अभिभावक भर सकते हैं, क्लेम के लिए हर व्यक्ति को अलग-अलग फॉर्म पड़ता है क्लेम फॉर्म में कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के उल्लेखन के साथ उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होता है। इस फॉर्म में एम्प्लायर को फंड ट्रांसफर की तारीख का भी उल्लेख करना होगा। फॉर्म भरने के बाद सभी जरुरी दस्तावेजों और सर्टिफिकेट के साथ यह फॉर्म क्षेत्रीय ईपीएफ आयुक्त के कार्यालय में जमा करना पड़ता है। जिसके बॉस ईपीएफ आयुक्त को 30 दिनों के भीतर क्लेम का निपटारा करना होता है।
ईडीएलआई के तहत बीमा क्लेम करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है?
ईडीएलआई के तहत बीमा क्लेम करने के लिए परिवार के सदस्य या नॉमिनी को फॉर्म 5 IF भरना होता है।
EDLI के तहत सदस्य के नॉमिनी को कितनी बीमा राशि दी जाती है?
EDLI के तहत सदस्य के नॉमिनी को 7 लाख रूपये तक की बीमा राशि दी जाती है?
कौन-कौन EDLI योजना का लाभ मिलता है?
कौन-कौन EDLI योजना का लाभ ईपीएफओ के सदस्य की मृत्यु के बाद उनके नॉमिनी को मिलता है, हालांकि यदि कर्मचारी ईपीएफ के एक एक्टीव सदस्य हैं तो ही वह ईडीएलआई योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं।