प्याज एक ऐसी सब्जी है जो देश में पूरे साल भर खायी जाती है। यह ख़राब होने वाली फसलों में से एक है, अगर उचित स्थान और तापमान पर इसे न रखा जाय तो यह बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। जिससे बाजार में मांग की तुलना में प्याज की उपलब्धता कम हो जाती है और इसके दाम बढ़ जाते हैं। उचित भण्डारण की व्यवस्था न होने के कारण किसान भाई प्याज को बहुत कम दाम पर ही बेंच देते है जिससे उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
ऐसे में प्रदेश के ऐसे अन्नदाता किसान जो प्याज की खेती करते हैं उनकी इस समस्या को ख़त्म करने के लिए बिहार की राज्य सरकार द्वारा बिहार प्याज भंडारण योजना की शुरुआत की गई है। अगर आप प्याज उत्पादक किसान हैं और आपके पास प्याज रखने की नहीं है जगह, तो स्टोरेज हाउस बनाने के लिए सरकार देगी सब्सिडी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्याज का कोल्ड स्टोर बनाने के लिए लागत पर 75 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित इस स्कीम के अंतर्गत 4 लाख 50 हजार की सब्सिडी मिलती है।
इस आर्टिकल में हम आपको बिहार प्याज भंडारण योजना की विशेषताएं, उद्देश्य, लाभ, पात्रता, जरुरी डाक्यूमेंट्स, आवेदन की प्रक्रिया, प्रोजेक्ट का DPR और मॉडल एस्टीमेट डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। अतः आप सभी सम्मानित पाठकगण से अनुरोध है कि प्याज भंडारण योजना के अंतर्गत स्टोरेज हाउस बनाने के लिए सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी को लेने का पूरा तरीका जानने के लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
Bihar Onion Storage Scheme
आर्टिकल | बिहार प्याज भंडारण योजना |
योजना का नाम | प्याज भंडारण इकाई (50MT) योजना |
विभाग | उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग |
राज्य | बिहार |
वर्ष | 2024-25 |
लाभार्थी | बिहार के किसान |
लाभ/ सब्सिडी | 450000 रुपये |
उद्देश्य | लक्षित जिलों में प्याज भण्डारण इकाई की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करना |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://horticulture.bihar.gov.in/ |
बिहार प्याज भंडारण योजना क्या है?
बिहार में 60 हजार से हेक्टेयर से अधिक भूमि का प्याज की खेती होती है जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 13.20 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन होता है। बिहार के नालंदा, वैशाली, पटना, पूर्वी / पश्चिमी चम्पारण तथा कटिहार प्याज उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले हैं जहाँ सबसे ज्यादा प्याज की खेती की जाती है। यहाँ किसानों के पास प्याज के उपज का उचित भण्डारण व्यवस्था न होने के कारण इनकी 30 से 40 प्रतिशत प्याज ख़राब हो जाती है। प्रायः प्याज की फसल तैयार होने पर बाजार में इनका मूल्य भी काफी कम होता है। घर में पर्याप्त जगह अथवा स्टोरेज हाउस न होने के कारण किसान कम दाम पर ही प्याज को बाजार में बेंच देते हैं।
प्रदेश के किसानों को इस नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार किसानों को बिहार प्याज भंडारण योजना के अंतर्गत अपनी जमीन पर प्याज का स्टोरेज हाउस बनाने के लिए 4 लाख 50 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है। इस स्टोरेज हाउस की क्षमता 50 मीट्रिक टन होगी जिसको बनाने में 6 लाख रुपये की लागत आएगी। जिसमें लाभार्थी किसान को लागत का 25% अर्थात 1 लाख 50 हजार रुपये का खर्च वहन करना पड़ेगा जबकि लागत का 75% (4.5 लाख) की राशि सरकार द्वारा अनुदान (Subsidy) के रूप में मिलेगी।
वित्त वर्ष 2023-24 में इस योजना के अंतर्गत राज्य में 50 मीट्रिक टन क्षमता के कुल 50 प्याज भण्डारण गृह बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए सरकार ने 2 करोड़ 25 लाख का बजट निर्धारित किया है।
योजना के अंतर्गत शामिल जिलों का नाम
वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार प्याज भंडारण योजना (Bihar Onion Storage Godown) को राज्य के 23 जिलों में लागू किया गया है जिनके नाम निम्नलिखित हैं।
1 | भोजपुर | 9 | कैमूर | 17 | शेखपुर |
2 | बक्सर | 10 | लखीसराय | 18 | सिवान |
3 | जहानाबाद | 11 | सारण | 19 | औरंगाबाद |
4 | नवादा | 12 | समस्तीपुर | 20 | बेगूसराय |
5 | पटना | 13 | वैशाली | 21 | गया |
6 | पूर्णिया | 14 | खगड़िया | 22 | भागलपुर |
7 | नालंदा | 15 | मुंगेर | 23 | बांका |
8 | रोहतास | 16 | मधुबनी |
Bihar Onion Cold Storage Scheme हेतु पात्रता (Eligibility)
इस योजना का लाभ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए चयनित 23 जिलों में बिहार प्याज भंडारण योजना के अंतर्गत प्याज भण्डारण इकाई बनाने के लिए ही लिया जा सकता है। Bihar Onion Cold Storage Scheme हेतु पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं।
- इस योजना का लाभ केवल बिहार के नागरिक को ही मिलेगा।
- आवेदक किसान होना चाहिए और और राज्य के DBT पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक के पास प्याज भंडार गृह बनाने के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध होना चाहिए। यह जमीन योजना के अंतर्गत कवर किये गए जिले की सीमा के अंतर्गत होना चाहिए।
- Bihar Onion Cold Storage Scheme के अंतर्गत प्रस्तावित जमीन जिस पर भंडार गृह बनाया जाना है, वहां तक हर मौसम में आने जाने के लिए सड़क/ रास्ता होना चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
जरुरी दस्तावेज (Documents)
बिहार प्याज भंडारण योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- किसान की DBT पंजीकरण संख्या।
- जमीन के कागजात।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आवेदक की फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- बैंक खाते का विवरण।
योजना के अंतर्गत सब्सिडी कैसे मिलेगी?
प्रदेश के पात्र लाभार्थी किसान भाइयों को बिहार प्याज भंडारण योजना के अंतर्गत स्टोरेज हाउस बनाने के लिए सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी का लाभ लेने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आपके आवेदन पत्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद राज्य के उद्यान निदेशालय द्वारा तैयार कराये गए DPR में दिए गए मॉडल एस्टीमेट और नक्शा के हिसाब से ही स्टोरेज हाउस का निर्माण करना होगा। जब स्टोरेज हाउस पूरी तरह से बनकर तैयार हो जायेगा तो सम्बंधित सहायक उद्यान निदेशक द्वारा आपके Onion Storage House का निरीक्षण किया जायेगा इसके बाद सब्सिडी का 4 लाख 50 हजार रूपया सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जायेगा।
मॉडल एस्टीमेट और नक्शा डाउनलोड करने की प्रक्रिया
बिहार प्याज भंडारण योजना के लिए विभाग द्वारा अनुमोदित DPR (मॉडल एस्टीमेट और नक्शा) को डाउनलोड करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के स्टेप 1 और 2 को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद स्क्रीन पर जो पेज खुलकर आएगा उसमें मॉडल एस्टीमेट और नक्शा डाउनलोड करने के लिंक पर क्लिक करना होगा जैसा कि नीचे इमेज में दिखाया गया है।
आवेदन करने का तरीका
अगर आपके पास प्याज रखने की नहीं है जगह, तो स्टोरेज हाउस बनाने के लिए सरकार देगी सब्सिडी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें की आप DBT पोर्टल पर पर पंजीकृत हैं आप के पास DBT पंजीकरण संख्या उपलब्ध है। अथवा नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके DBT पंजीकरण कर सकते हैं।
DBT पंजीकरण का तरीका
इस पोर्टल पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच कभी भी पंजीकरण किया जा सकता है। अगर आप इस पोर्टल पर पहले से पंजीकृत हैं तो ऑफिसियल वेबसाइट पर पंजीकरण जाने के लिंक पर क्लिक करके अपने आधार नंबर अथवा पंजीकृत मोबाइल नंबर की मदद से अपना DBT पंजीकरण संख्या जान सकते हैं।
- स्टेप-1 सबसे पहले बिहार सरकार के DBT पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ को अपने मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन करें।
- स्टेप-2 ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज पर पंजीकरण के लिंक पर क्लिक करें इसके बाद ड्राप डाउन मेनू में जो विकल्प खुलकर आएंगे उसमें पंजीकरण करें के लिंक पर क्लिक करें।
- स्टेप-3 अब जो पेज ओपन होगा उसमें यूजर टाइप में General User के विकल्प को सेलेक्ट करें उसके बाद जो विंडो खुलकर आएगी उसमें DEMOGRAPHY + OTP के विकल्प को सेलेक्ट करके अपना आधार नंबर दर्ज करें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए DBT पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें।
Bihar Onion Storage Scheme हेतु ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका
स्टोरेज हाउस बनाने के लिए सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी पाने के लिए ऐसे करना होगा आवेदन। बिहार प्याज भंडारण योजना हेतु ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका और स्टेप्स निम्नलिखित हैं।
- स्टेप-1 सबसे पहले बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करें।
- स्टेप-2 वेबसाइट के होम पेज पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर विभाग की विभिन्न योजनाओं (Schemes) की लिस्ट दिखाई देगी। इस लिस्ट में आपको सब्जी विकास योजना के नीचे बने आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना है।
- स्टेप-3 अब आपकी स्क्रीन पर जो विंडो खुलकर आएगी उसमें योजना से सम्बंधित प्रमुख नियमों को पढ़कर सहमति के बॉक्स को सेलेक्ट करना है इसके बाद Agree & Continue के लिंक पर क्लिक कर देना है।
- स्टेप-4 इस स्टेप में आपको अपना किसान DBT पंजीकरण संख्या लिखकर विवरण प्राप्त करें के लिंक पर क्लिक कर देना है।
- स्टेप-5 अब स्क्रीन पर किसान का विवान दिखाई देगा जहाँ आपको प्याज भंडारण इकाई (50MT) योजना हेतु ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर देना है और सभी जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करके फॉर्म को सबमिट कर देना है।