पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोन योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए 20 हजार से 15 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस लोन योजना में सरकार लाभार्थी को अनुदान के साथ बिना ब्याज का ऋण भी प्रदान कराती है। यह योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनकर्ता और जनसंघ के अध्यक्ष रहे दीनदयाल दयाल उपाध्याय जी के नाम पर शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र लोगों को अपना स्वयं का रोजगार जैसे की दुकान, लॉण्ड्री, टेलरिंग शॉप, आटा चक्की इत्यादि शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है।
इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको Pandit Deen Dayal Upadhyay Loan Yojana के अंतर्गत विभिन्न रोजगार के लिए मिलने वाली लोन राशि और अनुदान, ब्याज पर सब्सिडी, योजना में आवेदन हेतु पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। अगर आप भी बेरोजगार हैं और अपना रोजगार रोजगार शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो हमारते इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोन योजना
उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के बेरोजगार लोगों को इस योजना के माध्यम से अपना कारोबार शुरू करने के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र लाभार्थी व्यक्तिगत रूप से अधिकतम 2 लाख 16 हजार का लोन ले सकता है जबकि समूह के रूप रोजगार शुरू करने के लिए इस योजना के अंतर्गत 15 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोन योजना में लाभार्थी को आटा चक्की, मसाला चक्की, कपड़ा सिलने की दुकान, ड्राई क्लीनिंग की दुकान, शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को दुकान बनाने के लिए अथवा समूह के रूप में छोटा उद्योग (Micro Enterprises) शुरू करने के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है।
विशेषताएं और लाभ
पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के पात्र उम्मीदवारों को दिए जाने वाले लोन में 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 2 लाख तक की विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं पर ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म उद्योग योजनाओं हेतु मिलने वाले लोन के ब्याज पर उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोन योजना के अंतर्गत शामिल विभिन्न स्वरोजगार की स्कीम का विवरण और उनके लाभ के बारे में नीचे बताया गया है।
दुकान बनाने के लिए लोन
इस स्कीम के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के लाभार्थी को दुकान बनाने के लिए 78 हजार रुपये का लोन दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास व्यावसायिक स्थान पर न्यूनतम 13.32 वर्गमीटर की जमीन उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें आवेदक को 58500 और 19500 की दो किस्तों में ऋण की राशि का भुगतान किया जायेगा। इस लोन राशि में आवेदक को 10 हजार की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी और शेष 68 हजार रुपये ब्याजमुक्त राशि के रूप में दिया जायेगा। जिसका भुगतान आपको अधिकतम 120 मासिक किस्तों में करना होगा।
ड्राई क्लीनिंग और लॉण्ड्री के लिए लोन
पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोन योजना के अंतर्गत आप ड्राई क्लीनिंग और लॉण्ड्री की दुकान खोलने के लिए लोन ले सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए 1 लाख तक का लोन दिया जाता है जिसमे लाभार्थी को 10 हजार रुपये अनुदान के रूप में दिया जाता है और शेष 90 हजार रुपये ब्याज मुक्त राशि के रूप में दिया जाता है। जिसका भुगतान आवेदक को 1500 रुपये की 60 मासिक किस्तों के रूप में करना पड़ता है।
इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए 2 लाख 16 हजार तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण राशि में 10 हजार अनुदान के रूप में दिया जाता है शेष 2 लाख 6 हजार ब्याज मुक्त लोन के रूप में दिया जाता है। लाभार्थी को इस ब्याज मुक्त ऋण राशि का भुगतान लगभग 3450 रुपये की 60 मासिक किस्तों में करना पड़ेगा।
सिलाई की दुकान (Tailoring Shop) के लिए लोन
पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोन योजना की इस स्कीम के अंतर्गत टेलरिंग शॉप खोलने के लिए 20 हजार का लोन दिया जाता है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला दोनों ही लोन लेने हेतु पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत मिलाने वाली लोन राशि में 10 हजार अनुदान के रूप में मिलता है जबकि शेष 10 हजार रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में मिलता है। इस राशि का भुगतान आपको 36 मासिक किस्तों के रूप में करना पड़ेगा।
आटा /मसाला चक्की के लोन
यह योजना केवल महिलाओं के लिए है अर्थात आटा और मसाला चक्की का रोजगार शुरू करने के लिए केवल अनुसूचित जाति की महिला लाभार्थी ही इस योजना के अंतर्गत लोन लेने हेतु पात्र हैं। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी को 20 हजार का ऋण दिया जाता है जिसमे 10 हजार अनुदान तथा 10 हजार ब्याज मुक्त लोन है जिसका भुगतान 36 मासिक किस्तों के रूप में करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी को 2 मशीन टूल और आटा /मसाला चक्की भी दिया जाता है।
Individual Micro Enterprises ऋण
पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोन योजना की इस स्कीम के तहत अगर कोई भी पात्र व्यक्ति स्वरोजगार के लिए व्यक्तिगत रूप से छोटे /अति लघु उद्योग की स्थापना करना चाहता है तो उसे बैंकों के माध्यम से 2 लाख तक का लोन दिलाया जाता है। यह लोन आपको बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर ही मिलेगा लेकिन लाभार्थी को उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस लोन की ब्याजदर पर 5 से 7 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है।
Group Micro Enterprises ऋण
पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोन योजना के अंतर्गत अगर कई व्यक्तियों का समूह एक माइक्रो इंटरप्राइजेज की स्थापना करना चाहता है तो ऐसे समूह Group Micro Enterprises ऋण योजना के तहत लोन हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम में समूह को Group Micro Enterprises की स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से 10 लाख तक का लोन दिलाया जाता है। इस लोन की ब्याज दर पर उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा लाभार्थी को 5 से 7 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट (BC) स्कीम लोन
बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि (BC) के रूप में काम शुरू करने के लिए आवश्यक उपकरण और अन्य वित्तीय जरूरतों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के पात्र लोगों ऋण दिया जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा लाभार्थी को 1 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
पात्रता
पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग (SC Category) का सदस्य होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक आय 46 हजार तथा शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले आवेदकों की आय 56 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए।
- यह योजना में केवल बेरोजगार लोगों को ही लोन दिया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी।
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- आवेदन की 2 पासपोर्ट साइज फोटो।
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोन योजना में ड्राई क्लीनिंग और लॉण्ड्री खोलने हेतु लोन लेने के लिए गारंटर के रूप में एक सरकारी कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी।
- शहरी क्षेत्र में दुकान निर्माण हेतु लोन आवेदन के लिए जमीन की खसरा /खतौनी की नक़ल और नक्शा।
आवेदन की प्रक्रिया
पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोन योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए आवेदक को ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा क्योकि विभाग द्वारा इस योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन लेने की कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई गई है। इस योजना हेतु ऑफलाइन आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी अथवा जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना Latest Update
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया अब इस निगम की सभी योजनाएं अब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के नाम से जानी जाएगी। इस योजना के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए अब आपको PM-AJAY की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जुलाई 2018 में ही केंद्र सरकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोन योजना (Pandit Deendayal Upadhyay Swarojgar Yojana) में पात्रता हेतु आय की सीमा और अनुदान की राशि को बढ़ाने का अनुरोध किया था। जिसके बाद पिछले साल केंद्र सरकार से इस योजना की पात्रता शर्तों में निम्नलिखित परिवर्तन कर दिया है।
- अब योजना में आवेदन के लिए अधिकतम आय की सीमा को समाप्त कर दिया गया है, परन्तु 2 लाख 50 हजार तक की वार्षिक आय वाले आवेदकों को इस योजना में वरीयता दी जाएगी।
- स्वरोजगार की इकाई को अब समूह में स्थापित करना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली अनुदान की राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है।