Bihar Desi Gaupalan Protsahan Yojana 2024: ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा? योग्यता

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Reported by Shiv Nagar

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बिहार सरकार की और देश के किसानों को कृषि में प्रोत्साहन देने के लिए समय-समय पर कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जाती है। ऐसी ही एक योजना के माध्यम से किसानों एवं बेरोजगार नागरिकों को देशी गाय/हीफर के पशुपालन के लिए सहयोग देने सरकार द्वारा Bihar Desi Gaupalan Protsahan Yojana की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देश में दुग्ध उत्पादन को मिलेगा साथ ही बेरोजगारी की समस्या से परेशान नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो सकेगी।

ऐसे में राज्य के जो बेरोजगार युवा और किसान पशुपालन के लिए बिहार देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गव्य विकास निदेशालय की ऑफिसियल वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, इस लेख के माध्यम से हम आपको बिहार देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना क्या है? योजना के लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके लिए आप लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।

Bihar Desi Gaupalan Protsahan Yojana 2023: ऑनलाइन आवेदन, योग्यता
Bihar Desi Gaupalan Protsahan Yojana Online Apply

बिहार देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना

बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की और से बिहार देशी गौपालन योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने एवं किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सरकार देशी गाय/हीफर जैसे पशुओं के पालन के लिए 10 लाख रूपये तक का अनुदान प्रदान करेगी। इसे राज्य में पशुओं की संख्या होने के साथ-साथ दुग्ध के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा साथ ही राज्य में बेरोजगारी की समस्या को भी खत्म किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा बिहार देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए योजना में लगभग 37,05,45,000 रूपये के बजट को मंजूरी दी गई है, इसके साथ ही सभी वर्ग की देशी गायों के पशुपालन करने वाले पशुपालकों को 75% की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। यह अनुदान राशि लाभार्थी को उनकी देसी गायों की संख्या के आधार पर प्रदान की जाएगी, जो डायरेक्ट उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

योजना का नामबिहार देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना
शुरू की गईबिहार सरकार द्वारा
संबंधित विभागपशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
वर्तमान वर्ष2024
माध्यमऑनलाइन प्रक्रिया
लाभार्थीराज्य के सभी बेरोजगार नागरिक एवं किसान
उद्देश्यनागरिकों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइटdairy.bihar.gov.in

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देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के लाभ

  • बिहार देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत सरकार द्वारा राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य में बेरोजगार नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।
  • योजना के अंतर्गत किसान, नागरिक एवं महिलाएं देशी गाय/हिफर के पशुपालन के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थी को 10 लाख रूपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • योजना में एससी, एसटी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को 75% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
  • अन्य सभी वर्ग के लाभार्थियों को 15 से 20 पशुओं की खरीद पर 40% अनुदान दिया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी राशि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में ट्रंसफर की जाएगी।
  • देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक अब घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
  • इस योजना के माध्यम से पशुओं की संख्या के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे पशुपालकों को अधिक लाभ प्राप्त होगा।
  • पशुपालन के लिए जहाँ पशुओं की खरीद पर जहाँ किसानों को अधिक खर्चा करना पड़ता था, वहीं अब सब्सिडी प्राप्त होने से बिना किसी आर्थिक समस्या के पशुओं की खरीद कर सकेंगे।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य में अधिक रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे।

योजना के तहत मिलने वाले लाभ

देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली अनुदान राशि या सब्सिडी लाभार्थी के पास मौजूद गायों एवं वर्गों के हिसाब से प्रदान की जाएगी। योजना में यदि आवेदक 02 से 04 देशी गाय/हीफर की डेयरी स्थापित करते हैं तो योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 75% तक और अन्य सभी वर्गों को 50% तक के अनुदान की व्यवस्था की गई है, वहीं यदि आवेदक 15 से 20 गाय/हीफर की डेयरी स्थापित करते हैं तो उन्हें 40% अनुदान की सुविधा दी जाएगी।

क्र0योजना के अवयव लागत मूल्य (रूपये में)विभागीय अनुदान की राशि (रूपये में)
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्गअन्य सभी वर्गों के लिए
1.2 देशी गाय/हिफर2,42,000/-1,81,500/-1,21,000/-
2.4 देशी गाय/हिफर5,20,000/-3,90,000/-2,60,000/-
सभी वर्गों के लिए
3.15 देशी गाय/हिफर20,20,000/-8,08,000/-
4.20 देशी गाय/हिफर26,70,000/-10,68,000

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देशी गौपालन प्रोत्साहन योजनान का उद्देश्य

बिहार सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी की समस्या से परेशान युवाओं एवं किसानों की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से सरकार द्वारा देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए पशुपालन को बढ़ावा देने का कार्य करेगी, जिससे राज्य में धीरे-धीरे घटते पशुपालन के व्यवसाय और पशुओं की घटती संख्या में वृद्धि हो सकेगी और किसानों की आय में वृद्धि हो सकेगी।

आवेदन हेतु पात्रता

योजना में आवेदन के लिए आवेद।क को इसकी कुछ निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना होगा, ऐसी सभी पात्रताओं की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना में आवेदन के लिए आवेदक बिहार के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • राज्य के सभी बेरोजगार नागरिक एवं किसान जो पशुपालन करते हैं वह योजना में आवेदन हेतु पात्र होंगे।
  • बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य सभी वर्गों के नागरिक योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
  • आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास दुग्ध उत्पादन समिति का सदस्य प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • योजना में आवेदन के लिए आवेदक का बैंक खता उनके आधार से लिंक होना आवश्यक है।

Bihar Desi Gaupalan Protsahan Yojana हेतु दस्तावेज

बिहार देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं, जिनके माध्यम से वह योजना में आवेदन कर सकेंगे, ऐसे सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • भूमि के दस्तावेज
  • परियोजना लागत की प्रति
  • संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक डिफॉल्टर नहीं होने का शपथ पत्र

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बिहार देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

बिहार देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, इसके लिए आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • योजना में आवेदन के लिए आवेदक सबसे पहले गव्य विकास निदेशालय, बिहार की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको लॉगिन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब लॉगिन पेज में अपना मोबाइल नंबर या यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज कर दें।
  • इसके बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को भरकर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, पिता या पति का नाम, जन्मतिथि, जिला और ब्लॉक अदि सही से दर्ज करनी होगी।
  • फॉर्म में सारी जानाकारी भरकर अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके Send OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे आपको ओटीपी बॉक्स में दर्ज करके लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
  • अब नए पेज में आवेदन फॉर्म आ जाएगा, यहाँ आपको पूछी गई सभी जानकारी भरकर उसमे मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड कर देना होगा।
  • इसके बाद आखिर में फॉर्म की जांच करके Submit के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • इस तरह आपकी योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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