RBI Notification: आज के समय में ऑनलाइन नेटबैंकिंग जैसी सुविधा उपलब्ध होने से पैसों के वित्तीय लेनदेन से जुड़े काम कुछ ही मिनटों में पूरे हो जाते हैं। हालांकि अक्सर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान जब कभी आप किसी को पैसे भेज रहे होते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, इससे आप जिस व्यक्ति को पैसे भेज रहे हैं, वहां पैसे नही जा पाते और आपके अकाउंट से पैसे भी डेबिट हो जाते हैं। इस स्थिति में पैसे दोबारा अकाउंट में आएंगे या नहीं यह टेंशन बनी रहती है।
ऐसे में बहुत से लोग आपको यह भी सलाह देते हैं की आपका पैसा कुछ दिनों रिफंड हो जाएगा, लेकिन यदि आपका पैसा तय समय तक बैंक की तरफ से रिफंड नहीं किया जाता है तो क्या बैंक आपको जुर्माना देगा? यह सवाल कई लोगो के मन में बना रहता है, हालाँकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ट्रांजेक्शन फेल होने पर पैसे कितने दिन में व्यक्ति के अकाउंट में लौटाए जाएंगे, इसके लिए कुछ नियम (RBI Notification) तय किए हुए हैं, ऐसा नहीं करने पर बैंक पर कितनी पैनल्टी लागू होगी चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।
बैंक को देनी होगी इतनी पैनल्टी
ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन के दौरान नेटवर्क या कई अन्य कारणों के चलते ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, इस स्थिति में पैसे अकाउंट से डेबिट होने पर बैंक की और से आपको रिफंड दिया जाता है। यह रिफंड बैंक आपको तय समय सीमा के भीतर जारी कर देता है, यदि बैंक समय से आपका पैसा रिफंड नहीं करता है तो उसपर प्रतिदिन के हिसाब से 100 रूपये की पैनल्टी लगाईं जाती है। आपको बता दें वर्ष 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी सर्कुलर में ग्राहकों को टर्न अराउंड टाइम (TAT) को बराबर मुआवजा देने पर निर्देश जारी किए गए थे।
यानी अगर बैंक फेल ट्रांजेक्शन की स्थिति में तय समय सीमा के अंदर डेबिट हुआ पैसा रिफंड नहीं करता है तो बैंक को आपको जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम अनुसार बैंक द्वारा रिफंड देने में जितना अधिक समय लगाया जाएगा उसपर उसी हिसाब से बैंक को पैनल्टी भरनी पड़ेगी।
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इस स्थिति में मिलेगी पैनल्टी
आपको बता दें बैंक आपके ट्रांजेक्शन फेल होने और अकाउंट से पैसे डेबिट होने की केवल उसी स्थिति में आपको पैनल्टी देगा, जब ट्रांजेक्शन फेल होने के पीछे ऐसा कोई कारण हो जिसपर आपका कोई कण्ट्रोल नहीं था।
ट्रांजेक्शन फेल होने पर इतने दिनों की होती है सीमा
ट्रांजेक्शन फेल कई तरह से हो सकते हैं, जैसे एटीएम में ट्रांजेक्शन करने पर आपके पैसे कट गए हैं लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकला है तो इस स्थिति में बैंक को 5 दिनों के भीतर कटे हुए पैसों का रिफंड करना होता है। वहीं यदि कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर के मामले में अगर अकाउंट से पैसे कट गए हैं लेकिन बेनेफिशियरी के अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो इस स्थिति में बैंक को T+1 यानी ट्रांजेक्शन वाले दिन और अगले दिन को मिलाकर कुल दो दिनों के अंदर आपका पैसा रिफंड करना होता है, ऐसा नहीं करने पर बैंक को प्रतिदिन के हिसाब से पैनल्टी देनी पड़ सकती है।