क्रेडिट गारंटी योजना; सरकार ने छोटे कारोबारियों को दिया तोहफा, इस योजना से मिलेगा जरुरी लाभ

क्रेडिट गारंटी योजना; देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की और से क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से उन वित्तीय संस्थानों जैसे (बैंक और NBFC) को एक सीमा तक क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है जो एमएसएमई (मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय) क्षेत्र में लोन देते हैं। क्रेडिट गारंटी योजना के माध्यम से स्टार्टअप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार एक तय अवधि के लिए एक कोलैट्रल फ्री यानी बिना गारंटी के लोन उपलब्ध करवाएगी। इस योजना के तहत बैंक द्वारा आवेदक को लोन दिया जाता है और इस लोन की गारंटी CGTMSE (क्रेडिट गारंटी फंड्स डोर माइक्रो स्माल इंटरप्राइजेज) लेती है। इससे आवेदक को लोन के लिए कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता है, बैंक लोन राशि के एक बड़े हिस्से को इस सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटी कवर मिलता है।

ऐसे में यदि आप भी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? योजना के लाभ आदि की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख के माध्यम से हम आपको क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ, विशेषताएं, आवश्यकत दस्तावेज एवं पात्रता आदि से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके लिए आप लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।

Credit Guarantee Scheme क्रेडिट गारंटी योजना
Credit Guarantee Scheme

क्रेडिट गारंटी योजना क्या है?

क्रेडिट गारंटी योजना क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेज लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के सहयोग से एमएसएमई द्वारा ऑफर की जाने वाली एक सरकारी लोन योजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। इस योजना के माध्यम से देश में स्टार्टअप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने हेतु एक तय अवधि के लिए बिना गारंटी के लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना है, जिससे सूक्ष्म एवं मध्यम स्तर के कारोबारी जिन्हे अपन बिजनेस चालने के लिए ऋण की आवश्यकता होने पर बाहर से ऊँची ब्याज दरों पर लोन ऑफर किया जाता है, उन्हें CGTMSE के माध्यम से बिना किसी समस्या या प्रॉपर्टी गिरवी को रखे लोन प्रदान करवाना है, इसके लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत आवेदक की प्रोफाइल, बिजनेस की जरूरत आदि की लागत पर बैंक द्वारा ऑफर ब्याज दरें निर्भर करती है। इस योजना के तहत पूरे प्रोजेक्ट की लागत का 75% तक इस क्रेडिट गारंटी योजना में कवर होता है। इस योजना के अंतर्गत पुराने के साथ-साथ नए उद्योग को भी लोन प्राप्त करने में ट्रस्ट द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है।

योजना का नाम क्रेडिट गारंटी योजना
शुरू की गई केंद्र सरकार द्वारा
वर्तमान वर्ष 2023
ब्याज दरें व्यवसाय पर निर्भर करता है
लोन के लिए गारंटी कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है
योग्य ससंथान छोटे उद्योग जो निर्माण या सेवा क्षेत्र का हिस्सा है,
जिनका काम सालाना दो करोड़ रूपये तक और रिटेल एक करोड़ तक हो
गारंटी कवरेज लोन का 75% लिमिट जिसके लिए उधारकर्ता द्वारा कोई गारंटी नहीं दी गई हो

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क्रेडिट गारंटी योजना की विशेषताएं

  • CGTMSE योजना के माध्यम से देश में स्टार्टअप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक तय अवधि तक बिना गारंटी के लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना है, जिससे स्टार्टअप को अपने व्यवसाय को शुरू करने में मदद मिल सकेगी।
  • केंद्र सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत 30 अगस्त, 2000 को किया गया, इस योजना के तहत CGTMSE के कॉर्पस को क्रमशः 4:1 के अनुपात में केंद्र सरकार और सिबड़ी के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 में घोषणा के दौरान 1 अप्रैल, 2023 में क्रेडिट गारंटी योजना को फिर से शुरू करने की बात कहि।
  • इस योजना के तहत यदि कारोबारी समय पर लोन का पैसा वापिस नहीं करते तो उस लोन का पैसा ई-सीमा तक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड करेगा।
  • योजना के तहत आवेदक लोन के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, NBFC, स्माल फाइनेंस बैंक और संसथान जैसे NSIC, SIDBI आदि से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक और 100 लाख से कम के लोन पर अधिकतम 50% तक की गारंटी मिलती है।
  • CGTMSE के तहत लोन का आखरी हिस्सा ट्रांसफर होने के बाद क्लेम के 18 महीनों का लॉक-इन पीरियड है।
  • लोन अकाउंट डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में, अकाउंट डिफ़ॉल्ट के बाद यह एनपीए में बदल जाता है, तो बैंक/लोन संस्थान क्लेम कर सकता है।
  • योजना के अंतर्गत लोन की गारंटी लोन की पूरी धनराशि पर लागू होती है।
  • क्रेडिट गारंटी योजना के तहत क्रेडिट गारंटी फंड्स डोर माइक्रो स्माल इंटरप्राइजेज कोष में 30 मार्च, 2023 को 8000 करोड़ रूपये का निवेश किया गया है।
  • योजना में महिलाओं को भी गारंटी कवर दिया जाता है, जिसमे महिलाओं के मालिकाना हक वाले या उनके द्वारा चलाए जा रहे छोटे 80% की गारंटी कवर के लिए योग्य होते हैं।
  • उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सभी क्रेडिट लोन 50 लाख रूपये की गारंटी के लिए योग्य हैं।
  • योजना के तहत गारंटी की अधिकतम सीमा 2 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये कर दी गई है।

क्रेडिट गारंटी योजना योग्यता शर्तें

CGTMSE के अंतर्गत लोन देने और लेने के वाले योग्य उधारकर्ता इस प्रकार है।

  • लोन लेने वाले योग्य उधारकर्ता – ऐसे सभी मौजूदा और नए छोटे और मध्यम व्यवसाय
  • लोन देने वाली योग्य संस्थान – स्माल फाइनेंस बैंक (SFB), नॉन-बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी (NBFC), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (NEDFI), स्केड्यूल कमर्शियल बैंक (SCB), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC)

CGTMSE लोन हेतु आवश्यक दस्तावेज

CGTMSE के तहत लोन हेतु आवेदक को कुछ महत्तवपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ऐसे सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • उद्योग प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • CGTMSE लोन एप्लीकेशन फॉर्म
  • CGTMSE लोन कवरेज पत्र
  • बैंक से लोन स्वीकृति की कॉपी
  • व्यापार इंकॉर्पोरेशन लेटर/कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र

CGTMSE कवरेज क्या है?

  • क्रेडिट गारंटी योजना के तहत डिफ़ॉल्ट मूल राशि का लगभग 75% तक कवर होता है (कई विशेष उधारकर्ताओं की श्रेणी के लिए मूल लोन राशि का 85%) तक 50 लाख रुपये तक के ऋण पर अधिकतम गारंटी 37.50 रूपये तक है।
  • इसके अलावा मूल राशि पर लगे ब्याज की कवरेज केवल एक तिमाही के लिए होगी या फिर बकाया राशि ब्याज के साथ जिस भी दिन NPA अकाउंट बना हो।
  • अन्य शुल्क जैसे कमिटमेंट चार्ज, सर्विस चार्ज, पीनल इंटरेस्ट या अन्य खर्चे जो गारंटी कवर के लिए योग्य नहीं है।

क्रेडिट गारंटी योजना लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया

क्रेडिट गारंटी योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए लोन लेने वाले व्यक्ति को बैंक द्वारा लिए गए ब्याज के अतिरिक्त गारंटी फीस और सेवा चार्ज देना होता है, इससे योजना के तहत लोन को कवर किया जाता है, वर्तमान में CGTMSE गारंटी फीस 15% की दर से ली जाती है। ऐसे में सीजीटीएमएसई के तहत लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया इस प्रकार है।

  • बिजनेस की स्थापना – किसी भी व्यक्ति को योजना के तहत लोन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या बिजनेस के मुताबिक़ अपना व्यवसाय शुरू करके आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी होती है, यदि व्यवसाय पहले से स्थापित है तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाने टैक्स रजिस्ट्रेशन करना होता है।
  • व्यवसाय प्लान – आवेदक को एक प्लान तैयार करना चाहिए जिसके लिए उन्हें एक रिपोर्ट बनानी चहिए इस रिपोर्ट में मार्केटिंग एनालिसिस और बिजनेस योजना की जानकारी जैसे प्रमोटर प्रोफाइल, व्यवसाय मॉडल आदि दी जाती है, यह रिपोर्ट अनुभवी पेशेवरों द्वारा तैयार करने पर आपको लोन मिलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, इसके लिए रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे लोन संस्थान को दिया जाना चाहिए।
  • बैंक लोन हेतु मंजूरी – लोन के लिए प्लान तैयार हो जाने के बाद बैंक लोन के आवेदन हेतु लोन आवेदन में क्रेडिट अवधि और वर्किंग कैपिटल सुविधाएं शामिल होती है, जिसमे आवेदन और व्यवसाय योजना को बैंक की अलग-अलग पॉलिसी के अनुसार बिजनेस मॉडल का सावधानीपूर्वक विश्लेषण पूरा होने के बाद ही लोन मंजूर होता है।
  • गारंटी कवर ऐसे करें प्राप्त – आपको बता दें बैंक से लोन स्वीकृति के बाद बैंक सीजीटीएमएसई को लोन की गारंटी देने के लिए आवेदन करता है, जिसमे यदि लोन सीजीटीएमएसई द्वारा अप्रूवड होता है तो आवेदक को गारंटी शुल्क और सेवा शुल्क देना होगा।

क्रेडिट गारंटी योजना क्या है?

क्रेडिट गारंटी योजना केंद्र सरकार द्वारा देश में स्टार्टअप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सूक्ष्म और मध्यम व्यवसाय करने वाले लोगों को एक तय अवधि के लिए एक कोलैट्रल फ्री यानी बिना गारंटी के लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना है।

योजना के तहत लोन कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है?

योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए आवेदक स्माल फाइनेंस बैंक (SFB), नॉन-बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी (NBFC), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (NEDFI), स्केड्यूल कमर्शियल बैंक (SCB), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) में आवेदन कर सकते हैं।

क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत योग्य लोन संस्थान कब गारंटी कवर के लिए आवेदन कर सकती हैं?

क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत योग्य बैंक योजना का सदस्य बनने के लिए CGTMSE के साथ एक बार एग्रीमेंट करना होता है, जिसके बाद ही लोन संस्थान लोन गारंटी कवर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत CGTMSE क्लेम करने की क्या प्रक्रिया है?

योजना के तहत CGTMSE क्लेम करने के लिए लोन का आखरी हिस्सा ट्रांसफर हो जाने के बाद क्लेम के लिए 18 महीनों का लॉक-इन पीरियड होता है, यदि लोन अकाउंट डिफ़ॉल्ट के बाद एनपीए में बदल जाता है तो बैंक या संसथान CGTMSE क्लेम कर सकता है।

क्रेडिट गारंटी योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान कर दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे, इसके साथ ही इसी तरह की और भी योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारी साइट से जुड़े रह सकते हैं।

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